एनएमसीडी पर धूल प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने को लेकर 20 लाख रुपये का जुर्माना: राय

Edited By PTI News Agency,Updated: 13 Oct, 2020 05:17 PM

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नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भलस्वा लैंडफिल साइट पर धूल नियंत्रण दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर मंगलवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनएमसीडी) पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया।

नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भलस्वा लैंडफिल साइट पर धूल नियंत्रण दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर मंगलवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनएमसीडी) पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया।

मंत्री ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम उस स्थान पर धूलकण प्रदूषण को रोकने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव नहीं कर रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘मैंने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाने को कहा है। नगर निगम को पानी के छिड़काव के लिए टैंकरों की संख्या तत्काल बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ हमने सभी सरकारी एवं निजी एजेंसियों को धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने वाले उपायों को अपनाने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। हमने सभी को पांच निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ’’
इन पांच कदमों में निर्माण या ढांचा ध्वस्त किये जाने वाले स्थलों पर विंडशील्ड या अवरोधक लगाना, मलबे को तिरपाल से ढंकना, धूल को उड़ने से रोकने के लिए हरी जाल लगाना, पानी का छिड़काव करना और निर्माण सामग्री ले जा रहे ट्रकों को ढंकना शामिल है।



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