याचिका दायर कर रेस्तरां एवं बार के बाहर पुलिस की गाड़ी नहीं खड़ी करने की मांग

Edited By Updated: 21 Oct, 2021 06:47 PM

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नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि रेस्तरां एवं बार को परेशान नहीं किया जाए और न ही उनके परिसरों के बाहर अपने वाहन खड़ा करें। इन रेस्तरां और बार के मालिकों ने अदालत में याचिका...

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि रेस्तरां एवं बार को परेशान नहीं किया जाए और न ही उनके परिसरों के बाहर अपने वाहन खड़ा करें। इन रेस्तरां और बार के मालिकों ने अदालत में याचिका दायर कर हर्बल हुक्का बेचने एवं परोसने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।
अदालत ने कहा कि वह रेस्तरां एवं बार में पुलिस यदा-कदा यह देखने के लिए निरीक्षण कर सकती है कि हुक्का परोसा जा रहा है अथवा नहीं, लेकिन वहां पुलिसकर्मियों को तैनात नहीं कर सकती क्योंकि इससे ग्राहकों पर असर होता है।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने दिल्ली पुलिस के वकील का बयान दर्ज किया कि वे परिसरों के बाहर वाहन खड़े नहीं करेंगे और पुलिस यदा-कदा जांच करेगी और अदालत द्वारा रेस्तरां एवं बार की याचिका पर आदेश पारित किए जाने तक वे हुक्का नहीं परोसेंगे।

अदालत को सूचित किया गया कि दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के तीन अगस्त 2020 के आदेश पर पुनर्विचार किया है जिसने कोविड-19 के प्रसार पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर हर्बल हुक्का के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है और अधिकारियों ने कहा है कि यहप्रतिबंध जारी रहेगा।

अधिकारियों ने 14 अक्टूबर को नया आदेश जारी करते हुए कहा कि हुक्का के इस्तेमाल पर अगले आदेश तक प्रतिबंध जारी रहेगा।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा कि पांच दिन के अंदर मामले पर पुनर्विचार करें और अगर वे समझते हैं कि प्रतिबंध जरूरी है तो इस बारे में हलफनामा दायर किया जाए।

अदालत इस मामले में अब 29 अक्टूबर को आगे सुनवाई करेगी।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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