बैलगाड़ी दौड़: न्यायालय ने महाराष्ट्र से आवेदन की प्रति तमिलनाडु, कर्नाटक को उपलब्ध कराने को कहा

Edited By Updated: 29 Nov, 2021 09:48 PM

pti state story

नयी दिल्ली, 29 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह अपने आवेदन की एक प्रति तमिलनाडु और कर्नाटक को उपलब्ध कराए जिसमें बैलगाड़ी दौड़ को लेकर मुद्दे उठाए गए हैं। इसने कहा कि मामले में अदालत द्वारा कही गई कोई...

नयी दिल्ली, 29 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह अपने आवेदन की एक प्रति तमिलनाडु और कर्नाटक को उपलब्ध कराए जिसमें बैलगाड़ी दौड़ को लेकर मुद्दे उठाए गए हैं। इसने कहा कि मामले में अदालत द्वारा कही गई कोई बात उन्हें ‘‘प्रभावित’’ कर सकती है।

महाराष्ट्र द्वारा दायर आवेदन न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। इसमें शीर्ष अदालत से राज्य को बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है।

अधिवक्ता सचिन पाटिल के साथ महाराष्ट्र की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत को बताया कि तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में बैलगाड़ी दौड़ होती है।

पीठ ने रोहतगी से कहा, "हम इसे अगले सप्ताह देखेंगे। आप तमिलनाडु और कर्नाटक के अधिवक्ताओं को भी नोटिस दें... यहां कही गई किसी बात का प्रभाव वहां भी हो सकता है, प्रतिकूल या पक्ष में, हम नहीं जानते।"
वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि लंबित मामले में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य शीर्ष अदालत के समक्ष हैं और संविधान पीठ को भी एक संदर्भ दिया गया है।

इस मामले में पेश हुए एक वकील ने कहा कि महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ पर इस आधार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि यह जानवरों के साथ क्रूरता है।

पीठ ने कहा, "जो चीज अन्य राज्यों में क्रूर है, वह महाराष्ट्र में भी क्रूर होगी।"
इसने पक्षों से सुनवाई की अगली तारीख से पहले मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!