Edited By PTI News Agency,Updated: 03 Dec, 2021 07:57 PM
नयी दिल्ली, तीन दिसंबर (भाषा) केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों, बीमा कंपनियों और सरकारी विभागों से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई समय पर पूरी करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करने को...
नयी दिल्ली, तीन दिसंबर (भाषा) केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों, बीमा कंपनियों और सरकारी विभागों से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई समय पर पूरी करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करने को कहा है।
सीवीसी की ओर से शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि सभी जांच अधिकारियों को संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए, जिसमें उनके द्वारा की जा रही जांच कार्यवाही की वर्तमान स्थिति एवं उसकी प्रगति के बारे जानकारी दी गयी हो।
आदेश के मुताबिक ‘‘यदि यह पाया जाता है कि जांच कार्यवाही में निर्धारित समय सीमा से अधिक देरी हो रही है, तो संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए तुरंत मामले को जांच अधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष उठाना चाहिए।’’
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