नए मध्यस्थ की नियुक्ति से क्षेत्राधिकार की सीट नहीं बदलेगी: न्यायालय

Edited By PTI News Agency,Updated: 18 May, 2022 10:13 PM

pti state story

नयी दिल्ली, 18 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि किसी विवाद के निपटारे के लिए नये मध्यस्थ की नियुक्ति किये जाने और ‘पक्षों की आपसी सहमति व्यक्त किए बिना’ मध्यस्थता की ‘क्षेत्राधिकार सीट’ नहीं बदल जाती।

नयी दिल्ली, 18 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि किसी विवाद के निपटारे के लिए नये मध्यस्थ की नियुक्ति किये जाने और ‘पक्षों की आपसी सहमति व्यक्त किए बिना’ मध्यस्थता की ‘क्षेत्राधिकार सीट’ नहीं बदल जाती।

शीर्ष अदालत ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा, ‘‘वास्तव में सभी व्यावसायिक मामलों में, यह अत्यधिक वांछनीय है कि अदालत के अधिकार क्षेत्र को लेकर निश्चितता हो। हमें नहीं लगता कि मध्यस्थता का कानून 'मध्यस्थता की सीट' के बार-बार या लगातार स्थानांतरण की कल्पना करता है।’’
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ को एक ‘दिलचस्प’ सवाल का निर्णय करना था कि यदि समझौते की शर्तों में विशेष रूप से मध्यस्थता के स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है तो क्या नए मध्यस्थ की नियुक्ति के साथ 'मध्यस्थता की क्षेत्राधिकार सीट' बदल जाती है?
पीठ की ओर से न्यायमूर्ति खन्ना द्वारा लिखे गये निर्णय में कहा गया है, ‘‘हम मानते हैं कि मध्यस्थता की कार्यवाही के लिए तय किया गया स्थान ही क्षेत्राधिकार वाली 'सीट' होगी और इस 'सीट' पर अधिकार क्षेत्र वाली अदालतों का विशेष अधिकार होगा। इस सिद्धांत का एक अपवाद हो सकता है, जो तब लागू होगा जब संबंधित पक्ष क्षेत्राधिकार 'सीट' को बदले जाने को लेकर सहमत हों।’’
पीठ ने कहा कि एक बार जब मध्यस्थता की क्षेत्राधिकार 'सीट' क़ानून के अनुसार तय हो जाती है, तो मध्यस्थता से संबंधित पार्टियों की स्पष्ट आपसी सहमति के बिना, 'सीट' को नहीं बदला जा सकता है।

यह फैसला बीबीआर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी की याचिका पर आया। इस मामले में कहा गया था कि पहले मध्यस्थ ने फैसला किया था कि एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ विवाद में मध्यस्थता की क्षेत्राधिकार सीट हरियाणा स्थित पंचकूला होगी, क्योंकि इसे ही पार्टियों के बीच समझौते की शर्तों में विशिष्ट स्थान तय किया गया था।

हालांकि, पहला मध्यस्थ व्यक्तिगत कारणों से छोड़ गया था और उसकी जगह पर एक नया मध्यस्थ नियुक्त किया गया था, जिसने दिल्ली को मध्यस्थता की क्षेत्राधिकार सीट निर्धारित की थी।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!