सीबीआई ने 4,760 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में जीटीएल के खिलाफ मामला दर्ज किया

Edited By PTI News Agency,Updated: 27 Jan, 2023 12:03 AM

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नयी दिल्ली, 26 जनवरी (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आईडीबीआई बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह से लिए गए 4,760 करोड़ रुपये के कर्ज के एक बड़े हिस्से को कथित रूप से अन्य जगह इस्तेमाल किए जाने के आरोप में दूरसंचार बुनियादी ढांचा...

नयी दिल्ली, 26 जनवरी (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आईडीबीआई बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह से लिए गए 4,760 करोड़ रुपये के कर्ज के एक बड़े हिस्से को कथित रूप से अन्य जगह इस्तेमाल किए जाने के आरोप में दूरसंचार बुनियादी ढांचा कंपनी जीटीएल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

एजेंसी ने कंपनी, अज्ञात निदेशकों, अधिकारियों और वेंडर पर भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।

प्राथमिकी के अनुसार, कंपनी ने कथित तौर पर अपने वेंडर, अज्ञात बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों के साथ साजिश कर ऋण राशि के अधिकांश हिस्से को अन्य जगहों पर उपयोग किया या हड़प लिया।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि जीटीएल लिमिटेड सामग्री/सामान की आपूर्ति के बिना साल दर साल वेंडर को अग्रिम राशि का भुगतान कर रही थी।

आईडीबीआई बैंक ने 2011 में कंपनी का विशेष ऑडिट किया था और वेंडर के साथ संदिग्ध लेनदेन का मुद्दा उठाया था।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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