अभियोजकों की त्वरित भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करें : अदालत ने दिल्ली सरकार, यूपीएससी से कहा

Edited By Updated: 25 Mar, 2023 10:17 AM

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नयी दिल्ली, 24 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अदालतों में अभियोजकों की भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूरी हो।

नयी दिल्ली, 24 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अदालतों में अभियोजकों की भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूरी हो।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने अधिकारियों से नौ मई को निर्देश पर अमल संबंधी रिपोर्ट पेश करने को कहा।

पीठ ने कहा, "राज्य सरकार और यूपीएससी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए।" अदालत ने यह भी कहा कि चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे।

अदालत शहर में सार्वजनिक अभियोजकों की भर्ती, नियुक्ति और कामकाज से संबंधित मुद्दों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्वत: संज्ञान का एक मामला भी शामिल है।

याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता आशीष दीक्षित ने कहा कि सहायक लोक अभियोजकों की भर्ती का परिणाम 13 मार्च को घोषित किया गया था, लेकिन नियुक्ति आदेश अभी तक जारी नहीं किए गए थे।

अदालत ने यूपीएससी को मुख्य लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए उचित कदम उठाने और सुनवाई की अगली तारीख पर प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ मई की तारीख मुकर्रर की।
यूपीएससी ने पहले उच्च न्यायालय से कहा था कि उसे यहां की अदालतों में अभियोजकों के पदों को भरने के लिए दिल्ली सरकार से कोई नया प्रस्ताव नहीं मिला है और इस बारे में राज्य द्वारा दिया गया बयान 'गलत' और 'अनुचित' है।

अदालत की सहायता के लिए नियुक्त न्याय मित्र ने कहा था कि दिल्ली में 108 अदालतें लोक अभियोजकों की कमी के कारण काम नहीं कर रही हैं।

याचिकाकर्ता ‘दिल्ली प्रॉसीक्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन’ की ओर से पेश वकील कुशल कुमार ने कहा कि स्थिति ऐसी है कि एक सरकारी वकील लगभग तीन से चार अदालतों को संभाल रहा है, जिससे पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली ठप हो गई है।



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