क्या भारत अपनी राजनीतिक व्यवस्था को साफ कर सकता है

Edited By ,Updated: 11 Mar, 2024 05:14 AM

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भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक निरंतर रस्साकशी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें याद दिलाता है कि प्रगति, भले ही छोटे कदमों से  हो, हमेशा जश्न मनाने लायक होती है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक निरंतर रस्साकशी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें याद दिलाता है कि प्रगति, भले ही छोटे कदमों से  हो, हमेशा जश्न मनाने लायक होती है। एक ऐतिहासिक कदम में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन संसद सदस्यों (सांसदों) और विधानसभा सदस्यों (विधायकों) की छूट को रद्द कर दिया है जो विधायी कार्रवाई में अपने कार्यों को प्रभावित करने के लिए रिश्वत लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से 1998 के झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) रिश्वत मामले में पिछले फैसले को खारिज कर दिया, जिससे ऐसे विधायकों को छूट मिल गई। 

यह मामला 1993 में पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान रिश्वत लेने के झामुमो नेता शिबू सोरेन और अन्य के खिलाफ आरोपों से उत्पन्न हुआ था। 3-2 के विभाजन के फैसले के आधार पर, पिछले फैसले ने सांसदों को इस तरह के अभियोजन से छूट प्रदान की थी। संविधान में उल्लिखित संसदीय विशेषाधिकारों का हवाला देते हुए कार्रवाई की गई। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का हालिया सर्वसम्मति वाला निर्णय, पहले के रुख से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतीक है। यह इस बात पर जोर देता है कि भ्रष्टाचार लोकतांत्रिक आदर्शों को कमजोर करता है और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप संसदीय विशेषाधिकारों को फिर से परिभाषित करता है। यह फैसला रिश्वतखोरी के मामलों में बदले की भावना के मुद्दे को भी संबोधित करता है और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार को रेखांकित करता है। 

समानता के महत्व की पुष्टि करते हुए, अदालत ने विपक्षी सांसदों को गलत तरीके से निशाना बनाने के लिए फैसले के संभावित दुरुपयोग के प्रति आगाह किया। इसने संसदीय कार्यवाही के दौरान खुली बहस और विचारों के आदान-प्रदान के लिए अनुकूल माहौल के पोषण के महत्व पर जोर दिया। कार्यपालिका और न्यायपालिका से फैसले की अखंडता बनाए रखने का आग्रह किया गया। फैसले में तीखे शब्दों में कहा गया,‘‘विधायिका के सदस्यों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोर होना भारतीय संसदीय लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। यह संविधान के आकांक्षात्मक और विचारशील आदर्शों के लिए विनाशकारी है और एक ऐसी राजनीति का निर्माण करता है जो नागरिकों को एक जिम्मेदार, उत्तरदायी और प्रतिनिधि लोकतंत्र से वंचित करता है। 

शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी की परिकल्पना करता है। इसका मतलब यह है कि रिश्वत लेना एक अपराध है और यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि लोक सेवक ने अलग तरीके से काम किया है या नहीं। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि ‘असाधारण सुरक्षा प्राप्त लोक सेवकों का एक नाजायज वर्ग’ बनाना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने तर्क दिया कि इस तरह का वर्गीकरण पूरी तरह से मनमाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून निर्माता क्या करते हैं, इसकी निगरानी अदालत और संसद कर सकती है। अदालत ने बताया कि संसदीय विशेषाधिकार सांसदों की संसद में स्वतंत्र रूप से बोलने और कार्य करने की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 पर गौर किया, जो लोक सेवकों को दी गई रिश्वत से जुड़े अपराधों से संबंधित है। 

अदालत ने कहा ‘‘एक निश्चित तरीके से कार्य करने या कार्य करने से रोकने के इरादे से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए केवल ‘रिश्वत प्राप्त करना, स्वीकार करना या उसके लिए प्रयास करना’ अपराध को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। यह आवश्यक नहीं है कि जिस कार्य के लिए रिश्वत दी गई है वह वास्तव में किया जाए।’’ जबकि सर्वोच्च न्यायालय का हालिया फैसला एक आशाजनक  घटनाक्रम है। भारत को अपने लोकतंत्र की गुणवत्ता में सुधार और नैतिक शासन सुनिश्चित करने के लिए और सुधारों की आवश्यकता है। इससे परे देखते हुए, यह पहचानना आवश्यक है कि भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्ता को तब तक उन्नत नहीं किया जा सकता जब तक दोहरे मानदंड, पाखंड और दोगली नीति वाले मंत्री की सोच और कार्रवाई जारी रहेगी। 

यदि मंत्री सार्वजनिक रूप से अपने सहयोगियों और कार्यात्मक मानदंडों के प्रति अवमानना का रवैया प्रदॢशत करते हैं, तो लोकतंत्र एक प्रकार का तमाशा बन जाएगा। आज, हम सभी मोर्चों पर सार्वजनिक जीवन में उल्लेखनीय गिरावट देख रहे हैं। समान रूप से दुखद यह है कि राजनेता अस्तित्व के लिए अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ते हैं और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों को या तो पीछे धकेल दिया जाता है या आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि सत्ता में बैठे लोग हर मामले और हर व्यक्ति को योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक गणित के आधार पर देखते हैं। विवादास्पद मुद्दा यह है कि हमें हर मामले का मूल्यांकन राजनीतिक दृष्टिकोण से क्यों करना चाहिए? हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय जीवन में बंद दिमागों के अलावा और भी बहुत कुछ है। 

इस परिवेश में, खेदजनक बात यह है कि ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्तियों को तेजी से दर-किनार कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप, कई लोग स्वतंत्र सोच वाले व्यक्तियों के रूप में अपनी पहचान को प्राथमिकता देते हुए, राजनीति की धुंधली दुनिया से खुद को दूर करना चुनते हैं। इस प्रकार, स्वतंत्र विचारधारा वाले लोगों को मौजूदा अत्यधिक राजनीतिक माहौल में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।इन दिनों जिस समीचीनता की राजनीति को प्राथमिकता दी जाती है, वह केवल अवसरवादी नेताओं को जन्म देती है जो सबसे बड़ी संख्या की भलाई की कीमत पर आत्म-प्रचार के लिए सब कुछ करने की कला जानते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आजकल अधिकांश राजनीतिक नेताओं को स्वार्थी कहा जाता है। 

के खिलाफ लड़ाई एक निरंतर रस्साकशी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें याद दिलाता है कि प्रगति, भले ही छोटे कदमों से  हो, हमेशा जश्न मनाने लायक होती है। एक ऐतिहासिक कदम में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन संसद सदस्यों (सांसदों) और विधानसभा सदस्यों (विधायकों) की छूट को रद्द कर दिया है जो विधायी कार्रवाई में अपने कार्यों को प्रभावित करने के लिए रिश्वत लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से 1998 के झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) रिश्वत मामले में पिछले फैसले को खारिज कर दिया, जिससे ऐसे विधायकों को छूट मिल गई। 

यह मामला 1993 में पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान रिश्वत लेने के झामुमो नेता शिबू सोरेन और अन्य के खिलाफ आरोपों से उत्पन्न हुआ था। 3-2 के विभाजन के फैसले के आधार पर, पिछले फैसले ने सांसदों को इस तरह के अभियोजन से छूट प्रदान की थी। संविधान में उल्लिखित संसदीय विशेषाधिकारों का हवाला देते हुए कार्रवाई की गई। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का हालिया सर्वसम्मति वाला निर्णय, पहले के रुख से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतीक है। यह इस बात पर जोर देता है कि भ्रष्टाचार लोकतांत्रिक आदर्शों को कमजोर करता है और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप संसदीय विशेषाधिकारों को फिर से परिभाषित करता है। यह फैसला रिश्वतखोरी के मामलों में बदले की भावना के मुद्दे को भी संबोधित करता है और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार को रेखांकित करता है। 

समानता के महत्व की पुष्टि करते हुए, अदालत ने विपक्षी सांसदों को गलत तरीके से निशाना बनाने के लिए फैसले के संभावित दुरुपयोग के प्रति आगाह किया। इसने संसदीय कार्यवाही के दौरान खुली बहस और विचारों के आदान-प्रदान के लिए अनुकूल माहौल के पोषण के महत्व पर जोर दिया। कार्यपालिका और न्यायपालिका से फैसले की अखंडता बनाए रखने का आग्रह किया गया। फैसले में तीखे शब्दों में कहा गया, ‘‘विधायिका के सदस्यों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोर होना भारतीय संसदीय लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। यह संविधान के आकांक्षात्मक और विचारशील आदर्शों के लिए विनाशकारी है और एक ऐसी राजनीति का निर्माण करता है जो नागरिकों को एक जिम्मेदार, उत्तरदायी और प्रतिनिधि लोकतंत्र से वंचित करता है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी की परिकल्पना करता है। इसका मतलब यह है कि रिश्वत लेना एक अपराध है और यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि लोक सेवक ने अलग तरीके से काम किया है या नहीं। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि ‘असाधारण सुरक्षा प्राप्त लोक सेवकों का एक नाजायज वर्ग’ बनाना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने तर्क दिया कि इस तरह का वर्गीकरण पूरी तरह से मनमाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून निर्माता क्या करते हैं, इसकी निगरानी अदालत और संसद कर सकती है। अदालत ने बताया कि संसदीय विशेषाधिकार सांसदों की संसद में स्वतंत्र रूप से बोलने और कार्य करने की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 पर गौर किया, जो लोक सेवकों को दी गई रिश्वत से जुड़े अपराधों से संबंधित है। 

अदालत ने कहा ‘‘एक निश्चित तरीके से कार्य करने या कार्य करने से रोकने के इरादे से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए केवल ‘रिश्वत प्राप्त करना, स्वीकार करना या उसके लिए प्रयास करना’ अपराध को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। यह आवश्यक नहीं है कि जिस कार्य के लिए रिश्वत दी गई है वह वास्तव में किया जाए।’’जबकि सर्वोच्च न्यायालय का हालिया फैसला एक आशाजनक  घटनाक्रम है। भारत को अपने लोकतंत्र की गुणवत्ता में सुधार और नैतिक शासन सुनिश्चित करने के लिए और सुधारों की आवश्यकता है। इससे परे देखते हुए, यह पहचानना आवश्यक है कि भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्ता को तब तक उन्नत नहीं किया जा सकता जब तक दोहरे मानदंड, पाखंड और दोगली नीति वाले मंत्री की सोच और कार्रवाई जारी रहेगी। 

यदि मंत्री सार्वजनिक रूप से अपने सहयोगियों और कार्यात्मक मानदंडों के प्रति अवमानना का रवैया प्रदॢशत करते हैं, तो लोकतंत्र एक प्रकार का तमाशा बन जाएगा। आज, हम सभी मोर्चों पर सार्वजनिक जीवन में उल्लेखनीय गिरावट देख रहे हैं। समान रूप से दुखद यह है कि राजनेता अस्तित्व के लिए अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ते हैं और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों को या तो पीछे धकेल दिया जाता है या आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि सत्ता में बैठे लोग हर मामले और हर व्यक्ति को योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक गणित के आधार पर देखते हैं। विवादास्पद मुद्दा यह है कि हमें हर मामले का मूल्यांकन राजनीतिक दृष्टिकोण से क्यों करना चाहिए? हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय जीवन में बंद दिमागों के अलावा और भी बहुत कुछ है। 

इस परिवेश में, खेदजनक बात यह है कि ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्तियों को तेजी से दर-किनार कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप, कई लोग स्वतंत्र सोच वाले व्यक्तियों के रूप में अपनी पहचान को प्राथमिकता देते हुए, राजनीति की धुंधली दुनिया से खुद को दूर करना चुनते हैं। इस प्रकार, स्वतंत्र विचारधारा वाले लोगों को मौजूदा अत्यधिक राजनीतिक माहौल में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन दिनों जिस समीचीनता की राजनीति को प्राथमिकता दी जाती है, वह केवल अवसरवादी नेताओं को जन्म देती है जो सबसे बड़ी संख्या की भलाई की कीमत पर आत्म-प्रचार के लिए सब कुछ करने की कला जानते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आजकल अधिकांश राजनीतिक नेताओं को स्वार्थी कहा जाता है।-हरि जयसिंह

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