क्या कोई लोकतांत्रिक देश है जो नागरिकों को बिना मुकद्दमे जेल में रखता है

Edited By Updated: 31 May, 2024 05:46 AM

is there any democratic country that keeps citizens in jail without trial

अल्पा शाह, जिनका परिवार गुजरात से था, का पालन-पोषण नैरोबी में हुआ, जहां मेरी मृत पत्नी मेल्बा का जन्म हुआ और वह 10 साल की उम्र तक वहां रहीं। केन्या में ‘माऊ माऊ’ आंदोलन ने भारतीय मूल के कई परिवारों को उस समय देश से बाहर जाने के लिए मजबूर किया।

अल्पा शाह, जिनका परिवार गुजरात से था, का पालन-पोषण नैरोबी में हुआ, जहां मेरी मृत पत्नी मेल्बा का जन्म हुआ और वह 10 साल की उम्र तक वहां रहीं। केन्या में ‘माऊ माऊ’ आंदोलन ने भारतीय मूल के कई परिवारों को उस समय देश से बाहर जाने के लिए मजबूर किया। मेरी पत्नी गोवा के मैनेजैस से संबंध रखती थी, जो भारत लौटने वाले कुछ लोगों में से एक थी। वे वापस गोवा चले गए, जबकि अल्पा शाह इंगलैंड चली गई। अल्पा ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की, जहां वह वर्तमान में मानव विज्ञान की प्रोफैसर हैं। वह ‘नाइटमार्च’ और ‘इन द शैडोज ऑफ द स्टेट’ की लेखिका हैं।  लेकिन यह उनकी सबसे हालिया पुस्तक ‘द इनकैरसेरेशंस भीमा कोरेगांव एंड द सर्च फॉर डैमोक्रेसी इन इंडिया’ है जिसने मुझे मानवाधिकारों के लिए इस निडर योद्धा से परिचित कराया। 

‘इनकैरसेरेशंस’ इस साल मार्च में प्रकाशित हुई थी। अल्पा ने उन 16 पुरुषों और महिलाओं में से प्रत्येक के व्यक्तिगत इतिहास की जांच की है जिन पर प्रतिबंधित माओवादी संगठन के सदस्य होने का आरोप लगाया गया था जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रच रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी की हत्या की साजिश रचने का आरोप प्रभाव के लिए जोड़ा गया है। बाद में जांच के दौरान इसे दोहराया नहीं गया। भीमा कोरेगांव (बी.के.) मामले में 16 अभियुक्तों में वकीलों, शिक्षाविदों, लेखकों, कवियों और यहां तक कि गीतकारों की एक भीड़ थी, जिनमें से कुछ को कबीर कला मंच के कवि सुधीर धावले, गायक रमेश गाइचोर, सागर गोरखे और ज्योति जैसे अन्य लोग भी नहीं जानते थे। 

16 में से प्रत्येक ने बिना दोषी ठहराए, बिना मुकद्दमा चलाए कई साल जेल में बिताए! चूंकि उन्हें कठोर यू.ए.पी.ए. (गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत गिरफ्तार किया गया था। यू.ए.पी.ए. के तहत सजा की प्रक्रिया चरणबद्ध की गई।  यू.ए.पी.ए. मामलों में जमानत प्राप्त करना लगभग असंभव है। भीमा कोरेगांव के आरोपियों के खिलाफ अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं। हालांकि पहली गिरफ्तारी जून 2018 में हुई थी। 16 में से कुछ जमानत पर हैं। कुछ अभी भी जेल में बंद हैं।  उनका ट्रायल निकट भविष्य में कभी भी शुरू होने की संभावना नहीं है! 

‘जमानत, जेल नहीं’ न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत था, जो सर्वोच्च न्यायालय में पीठ की शोभा बढ़ाने वाले सबसे प्रतिष्ठित न्यायविदों में से एक थे। उनके बड़े भाई वी.आर. लक्ष्मीनारायणन, एक आई.पी.एस. मेरे सहकर्मी, सी.बी.आई. में सेवारत थे।  यू.ए.पी. एक्ट का उद्देश्य उन मामलों में उस कानूनी सिद्धांत की ‘शरारत’ को बेअसर करना था जहां राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा बताया गया था। लेकिन वास्तविक व्यवहार में यह उस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए नागरिकों को बिना किसी मुकद्दमे के वर्षों तक कारावास में रखने वाले अन्याय के साधन में बदल दिया गया है। 

जेल में बंद 16 कार्यकत्र्ता अलग-अलग समुदायों से हैं जिनमें से एक फादर स्टेन भी हैं जो एक जेसुइट पादरी थे जिनका जन्म तमिलनाडु के एक संपन्न भूमि-धारक परिवार में हुआ था, वहां 4 ईसाई थे, मुंबई के वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा और केरल के रोना विल्सन। एक मुस्लिम, हनी बाबू भी केरल से थे, 6 दलित अधिकार कार्यकत्र्ता थे, जिनमें आनंद तेलतुंबडे भी शामिल थे, जिन्होंने दलित आइकन, डा. बाबासाहेब अंबेडकर की पोती रमा से शादी की थी।  गिरफ्तार किए गए अन्य दलितों में कबीर कलाकेंद्र से ज्योति जगताप, सागर गोरखे, रमेश गाइचोर, सुधीर धावले और नागपुर से दलित अधिकार कार्यकत्र्ता सुरेंद्र गाडलिंग और शोमा सेन शामिल थे। 

बाकी उच्च जाति के हिंदू थे। सुधा भारद्वाज और स्टेन स्वामी आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ रहे थे।  सुधा का जन्म अमरीका में भारतीय माता-पिता के यहां हुआ था जो शिक्षाविद थे। सुधा के पास एक अमरीकी पासपोर्ट था जिसे उसने तब सरेंडर कर दिया जब उसने अपना जीवन आदिवासियों के साथ कानून द्वारा उनके हक के लिए लडऩे का फैसला करते हुए  बिताने का फैसला किया। उनका एकमात्र ‘अपराध’ उन आदिवासियों का मुद्दा उठाना था, जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में उनकी भूमि से बेदखल किया जा रहा था। फादर स्टेन स्वामी आदिवासी अधिकारों के लिए एक और योद्धा थे।  उनके नेतृत्व के कारण आदिवासियों को लागू कानून के अनुसार उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। फादर स्टेन ने एक साल जेल में बिताया और न्यायिक हिरासत में रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। 

आनंद तेलतुम्बडे एक इंजीनियर थे, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस उत्पादन कंपनी पैट्रोनेट इंडिया के सी.ई.ओ. और प्रबंध निदेशक नियुक्त होने से पहले भारत पैट्रोलियम में 2 दशकों तक काम किया था।  60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने से पहले उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से प्रबंधन में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की। प्रो. तेलतुम्बडे के खिलाफ उनके कम्प्यूटर और माओवादी संबंधों के संदेह वाले कुछ अन्य आरोपियों के कम्प्यूटरों से कुछ पत्राचार निकाला गया था, जिसे उन सभी ने अस्वीकार कर दिया था। अनंत तेलतुम्बडे की मुख्य रुचि राष्ट्रव्यापी डाटा का विश्लेषण  करने में थी ताकि यह दिखाया जा सके कि दलित और आदिवासी भारत के सभी समूहों में सबसे गरीब थे और उन्हें नव-उदारीकरण और वैश्वीकरण से बिल्कुल भी लाभ नहीं हुआ था। 

अल्पा शाह की पुस्तक समकालीन भारतीय राजनीति के सभी छात्रों द्वारा ‘जरूर पढ़ी जाने वाली’ है। कम्प्यूटरों की हैकिंग पर अमरीकी आधारित विशेषज्ञों की खोज ने ‘किराए के लिए हैकर’ की उपस्थिति का सुझाव दिया, जो पीड़ितों के कम्प्यूटरों में सबूत डालने के लिए मालवेयर के उपयोग में विशेषज्ञ था। एन.आई.ए. और पुणे पुलिस ने संयुक्त राज्य अमरीका में स्थित विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त डिजिटल फोरेंसिक और साइबर सुरक्षा कंपनियों, आर्सेनल कंसल्टिंग और सेंटिनल लैब्स के निष्कर्षों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है। बचाव पक्ष परीक्षण के दौरान इन विशेषज्ञों के निष्कर्षों को पेश करने का प्रयास करेगा। लेकिन मुकद्दमा कब शुरू होगा? आरोप तय होने के भी कोई संकेत नहीं! क्या दुनिया में कोई लोकतांत्रिक देश है जो नागरिकों को बिना किसी मुकद्दमे की वर्षों तक जेल में रखता है, खासकर तब जब वे दावा करते हैं कि वे उन अपराधों के लिए दोषी नहीं हैं जिनके लिए उन पर आरोप लगाए गए हैं? मैं प्रबुद्ध होना चाहूंगा।  अल्पा शाह भी ऐसा ही करेंगी। आप सभी को भी ऐसा ही करना चाहिए जिन्होंने उनकी सावधानीपूर्वक शोध की गई पुस्तक पढ़ी है।-जूलियो रिबैरो(पूर्व डी.जी.पी. पंजाब व पूर्व आई.पी.एस. अधिकारी)

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