RBI का बड़ा फैसला, होम लोन चुकाने के 30 दिन के अंदर बैंकों को लौटाने पड़ेंगे रजिस्ट्री पेपर

Edited By jyoti choudhary,Updated: 13 Sep, 2023 02:23 PM

big decision of rbi banks will have to return the registry papers within

भारतीय रिजर्व बैंक ने होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। अब होम लोन चुकाने के बाद आपको 30 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्री पेपर वापस मिल जाएगा। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश जारी कर दिया है। अगर बैंक 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री पेपर वापस नहीं...

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक ने होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। अब होम लोन चुकाने के बाद आपको 30 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्री पेपर वापस मिल जाएगा। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश जारी कर दिया है। अगर बैंक 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री पेपर वापस नहीं करती है तो बैंक को हर रोज 5000 रुपए का जुर्माना भरना होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए प्रॉपर्टी के दस्तावेज लौटने के नियम जारी करते हुए बैंकों से साफ कर दिया है। अभी तक लोन पूरा होने के बावजूद रजिस्ट्री के कागज लेने के लिए लोगों को भटकना पड़ता था और बैंक की प्रक्रिया के चलते इसके लिए कई चक्कर लगाने पड़ते थे।

बैंक ब्रांच में मौजूद होने चाहिए दस्तावेज

इस फैसले के बाद उन होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत मिल सकेगी। आरबीआई ने बैकों से यह भी साफ कर दिया है कि जिन ग्राहकों ने होम लोन चुकता कर दिया है। उनके प्रॉपर्टी के कागजात उस ब्रांच में 30 दिन के अंदर होना चाहिए ताकि ग्राहकों को समय पर उनका दस्तावेज वापस मिल सके।

बैंक करें नुकसान की भरपाई

अगर किसी होम लोन ग्राहक का प्रॉपर्टी पेपर खो जाता है या दस्तावेज खराब हो जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी बैंकों को उठानी पड़ेगी। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश जारी करते हुए। ये साफ कर दिया है कि ऐसी स्थिति में ग्राहकों के नुकसान की भरपाई बैंकों को करनी होगी। आरबीआई ने बैकों को निर्देश देते हुए कहा है कि दस्तावेज खो जाने की स्थिति बैंक अगले 30 दिन के अंदर नए कागजात बनाकर लोन ग्राहकों को लौटाने होंगे।

5000 रुपए हर दिन का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश जारी करते हुए बैंकों से कहा है कि किसी भी ग्राहक के दस्तावेज लौटाने में बैंक देरी न करें। अगर कोई बैंक ऐसा करता है तो उसे हर 5000 रुपए के हिसाब से जुर्माना भरना होगा। दरअसल ऐसी कई शिकायतें मिल रही थी कि लोन चुकता करने के बाद भी आसानी से उस ग्राहक को उनके प्रॉपर्टी पेपर नहीं मिल पाते थे। इसलिए बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों को आरबीआई ने ये निर्देश जारी किया है।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!