Edited By jyoti choudhary,Updated: 16 Oct, 2025 05:21 PM

दूरसंचार विभाग ने कर्नाटक सर्किल में ग्राहक नियमों के उल्लंघन के लिए भारती एयरटेल पर 2.14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। लाइसेंस समझौते के अनुसार, कंपनी को ग्राहकों को सेवा में शामिल करने से पहले उनका समुचित सत्यापन सुनिश्चित करना होता है और इसके...
नई दिल्लीः दूरसंचार विभाग ने कर्नाटक सर्किल में ग्राहक नियमों के उल्लंघन के लिए भारती एयरटेल पर 2.14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। लाइसेंस समझौते के अनुसार, कंपनी को ग्राहकों को सेवा में शामिल करने से पहले उनका समुचित सत्यापन सुनिश्चित करना होता है और इसके लिए दूरसंचार विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
दूरसंचार विभाग ने अगस्त, 2025 के लिए ग्राहक आवेदन पत्र (सीएएफ) का एक नमूना ऑडिट किया, जिसमें पाया गया कि भारती एयरटेल ने लाइसेंस समझौते के तहत निर्धारित ग्राहक सत्यापन मानदंडों का उल्लंघन किया है।
शेयर बाजार को दी गई सूचना के अनुसार, ‘‘दूरसंचार विभाग ने कंपनी को उपभोक्ता सत्यापन मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए 2,14,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किया है।'' एयरटेल ने कहा कि उसने इस मामले में कोई विरोध नहीं करने और जुर्माना अदा करने का विकल्प चुना है।