ई-कॉमर्स पर एक फीसदी कर!

Edited By ,Updated: 17 May, 2017 10:31 AM

e commerce to one percent tax

ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे मार्केटप्लेस पर अपने उत्पाद बेचने वाले आपूर्तिकर्ताओं पर 0.5 फीसदी स्रोत पर कर संग्रह (टी.सी.एस.) लगाने की तैयारी है

नई दिल्लीः ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे मार्केटप्लेस पर अपने उत्पाद बेचने वाले आपूर्तिकर्ताओं पर 0.5 फीसदी स्रोत पर कर संग्रह (टी.सी.एस.) लगाने की तैयारी है। वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) परिषद की गुरुवार से श्रीनगर में शुरू होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक इस कर का संग्रह ई-कॉमर्स कंपनियों को ही करना होगा। ई-कॉमर्स कंपनियां अपनी वेबसाइट पर सामान बेचने वाले विक्रेताओं को भुगतान करते समय टी.सी.एस के तहत कुल एक फीसदी कर की कटौती करेंगी। पहले केंद्रीय जी.एस.टी. और राज्य जीएसटी में एक-एक फीसदी कर लगाने का प्रस्ताव रखा गया था।

उस स्थिति में कुल टी.सी.एस. 2 फीसदी हो जाता। लेकिन ई-कॉमर्स कंपनियों के कड़े एतराज को देखते हुए जीएसटी कानून में 'एक फीसदी तक' टीसीएस का ही प्रावधान किया गया है। उसी कानून के तहत 0.5 फीसदी टी.सी.एस. दोनों स्तर पर लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जी.एस.टी. परिषद ने इस नई कर प्रणाली से संबंधित जिस आदर्श कानून को मंजूरी दी है उसमें ई-कॉमर्स वेबसाइट को एक फीसदी तक का टीसीएस लगाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन इस कर का अनुपात सुनिश्चित करते समय परिषद की सहमति लेना अनिवार्य है।

एकीकृत जी.एस.टी.कानून में अंतरराज्य कारोबार पर 2 फीसदी तक टीसीएस का जिक्र किया गया है। लेकिन ई-कॉमर्स कंपनियों ने यह कहते हुए इसका विरोध किया है कि इससे उनकी पूंजी लंबे समय तक फंसी रहेगी जिससे कंपनियां ऑनलाइन बिक्री से परहेज कर सकती हैं। सरकार को टी.सी.एस. के जरिये स्रोत पर कर संग्रह और सूचना मिलने लगेगी जिससे उसे कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी। 

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