अभी निकाल लें PF का पूरा पैसा, नहीं तो करना पड़ेगा लंबा इंतजार

Edited By ,Updated: 15 Apr, 2016 12:50 PM

epfo employees

ई.पी.एफ.ओ. अकाऊंट से पैसे निकालने के लिए नया नियम 30 अप्रैल से लागू होने वाला है। इस नियम के मुताबिक यदि आप 2 महीने

नई दिल्लीः ई.पी.एफ.ओ. अकाऊंट से पैसे निकालने के लिए नया नियम 30 अप्रैल से लागू होने वाला है। इस नियम के मुताबिक यदि आप 2 महीने से बेरोजगार हैं और पी.एफ. की राशि निकलना चाहते हैं तो अगले 15 दिनों के भीतर आपको यह काम कर लेना चाहिए।

 

इसके बाद पी.एफ निकासी की सीमा तय हो जाएगी और कोई भी खाताधारक 58 साल की उम्र के बाद ही अकाऊंट में जमा अपनी पूरी राशि निकाल सकेगा। 10 फरवरी, 2016 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने पी.एफ. निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया था। 

 

फिलहाल लागू नियम के मुताबिक ई.पी.एफ.ओ. का कोई भी मेंबर 2 महीने या उससे ज्यादा वक्त तक बेरोजगार रहने पर अपनी अकाऊंट से पूरी राशि निकाल सकता है। इसमें एंप्लॉयी और नियोक्ता के हिस्से की राशि के अलावा मिलने वाला ब्याज भी शामिल है। हालांकि नए नियमों के मुताबिक अब ऐसा करने पर रोक लगा दी गई है। एक मई से लागू होने वाले प्रावधानों के तहत 2 महीने या उससे ज्यादा वक्त से बेरोजगार व्यक्ति पी.एम. अकाऊंट से अपने हिस्से की राशि और उस पर अर्जित ब्याज ही निकाल सकेगा। 

 

वह अब एंप्लॉयर की ओर से जमा की गई राशि और उस पर मिलने वाले ब्याज की निकासी नहीं कर सकेगा। ई.पी.एफ.ओ. का कोई भी सदस्य अब 58 साल की आयु पूरी होने पर ही पी.एफ. से पूरी राशि निकालने का हकदार होगा। ऐसे में यदि आप बीते 2 महीने या उससे ज्यादा वक्त से बेरोजगार हैं तो आपके पास पी.एफ. से पैसे निकालने के लिए महज 15 दिनों का ही वक्त बचा है। 

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