Edited By jyoti choudhary,Updated: 30 Jul, 2026 05:21 PM

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक नया ई-पोर्टल तैयार किया है, जिसकी मदद से आप अपने बंद या इनऑपरेटिव पड़े पुराने PF अकाउंट्स को चुटकियों में ट्रैक और अपने मौजूदा UAN में ट्रांसफर कर सकते हैं। यह पोर्टल पूरी तरह से आपके आधार कार्ड के जरिए काम...
नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक नया ई-पोर्टल तैयार किया है, जिसकी मदद से आप अपने बंद या इनऑपरेटिव पड़े पुराने PF अकाउंट्स को चुटकियों में ट्रैक और अपने मौजूदा UAN में ट्रांसफर कर सकते हैं। यह पोर्टल पूरी तरह से आपके आधार कार्ड के जरिए काम करता है। लोकसभा में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने 27 जुलाई को वीके श्रीकंदन के सवाल का जवाब देते हुए इस नए डिजिटल सिस्टम की जानकारी दी।
ये नया पोर्टल आपकी मदद कैसे करेगा?
अगर नौकरी बदलने के दौरान आपका पुराना PF अकाउंट लिंक नहीं हो पाया था, तो यह पोर्टल आपके इनऑपरेटिव खातों को सुरक्षित तरीके से खोजने में मदद करेगा। ट्रैक करने के बाद आप अपने पुराने पीएफ बैलेंस को वर्तमान में एक्टिव यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) में मर्ज/ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप उस फंड को सेटल या क्लेम करना चाहते हैं, तो उसका विकल्प भी इस ई-पोर्टल पर मिलेगा।
पुरानी जानकारी होना जरूरी
लोकसभा में जब ये सवाल पूछा गया कि क्या जिन लोगों को अपने पुराने अकाउंट या पहचान नंबर याद नहीं हैं, उनके लिए भी इस पोर्टल का विस्तार किया जाएगा? इस पर मंत्री शोभा करंदलाजे ने स्पष्ट किया कि 'फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।' यानी इस पोर्टल का फायदा उठाने के लिए सदस्यों के पास अपने पुराने विवरण या आधार लिंक होना अनिवार्य रहेगा।
कागजी झंझट खत्म
इस नए डिजिटल तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पीएफ से जुड़े कागजी काम अब लगभग खत्म हो जाएंगे। पहले पीएफ खाते में केवाईसी (KYC) अपडेट कराने में बहुत माथापच्ची होती थी लेकिन अब आप ऑनलाइन ‘जॉइंट डिक्लेरेशन’ फॉर्म जमा कर सकेंगे।
इससे आपकी डिटेल का वेरिफिकेशन बहुत तेजी से होगा। चूंकि पूरा क्लेम प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, इसलिए इसमें पूरी पारदर्शिता रहेगी। अब क्लेम सेटलमेंट में किसी भी तरह की दलाली या बेवजह की देरी की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी।