पिछले साल खरीदा है फ्लैट,प्‍लॉट या कार तो 31 जुलाई तक इनकम टैक्‍स रिटर्न भरना है जरूरी

Edited By jyoti choudhary,Updated: 15 Jul, 2018 10:05 AM

flat plot or car purchased last year is required to pay tax return by july 31

अगर आपने वित्त वर्ष 2017-18 में फ्लैट, कार या प्‍लॉट खरीदा है तो आपके लिए जरूरी खबर है। 31 जुलाई, 2018 तक आपके लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न भरना जरूरी है। 2017-18 वित्‍त वर्ष के लिए टैक्स रिटर्न भरने की लास्‍ट डेट 31 जुलाई है।

बिजनेस डेस्कः अगर आपने वित्त वर्ष 2017-18 में फ्लैट, कार या प्‍लॉट खरीदा है तो आपके लिए जरूरी खबर है। 31 जुलाई, 2018 तक आपके लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न भरना जरूरी है। 2017-18 वित्‍त वर्ष के लिए टैक्स रिटर्न भरने की लास्‍ट डेट 31 जुलाई है। इसके बाद रिटर्न भरने पर आपको 10 हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपने इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं किया तो टैक्‍स विभाग आपको नोटिस भेज कर यह पूछ सकता है कि आपकी सालाना इनकम कितनी है और आपने इनकम टैक्‍स रिटर्न क्‍यों नहीं फाइल किया है। 

PunjabKesari

खरीदी है 10 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी 
अगर आपने 10 लाख रुपए से अधिक प्रॉपर्टी जैसे फ्लैट या प्‍लॉट खरीदा है तो प्रॉपर्टी के रजिस्‍ट्रेशन के लिए आपको पैन डिटेल देनी होगी। इस पैन डिटेल से आयकर विभाग को पता चल जाएगा कि आपने 10 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी खरीदी है। ऐसे में अगर आप इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज कर पूछ सकता है कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसके लिए पैसा कहां से आया और आपने इनकम टैक्‍स रिटर्न क्‍यों नहीं फाइल किया है। 

PunjabKesari

कार खरीदने पर विभाग पूछ सकता है सवाल
वित्‍त वर्ष 2017-18 में अगर आपने कार खरीदी है तो नए नियमों के तहत इसके लिए आपने अपनी पैन डिटेल दी होगी। पैन डिटेल के बिना आप कार नहीं खरीद सकते हैं। ऐसे में आपकी पैन डिटेल से आयकर विभाग पता कर सकता है कि आपने कार खरीदी है। ऐसे में आपको 31 जुलाई तक इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। हालांकि अगर आपकी सालाना टैक्‍सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपके लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। हालांकि अगर आपने कार खरीदी है और आपने इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आयकर विभाग पूछ सकत है कि आपके पास कार खरीदने के लिए पैसा कहां से आया।  

PunjabKesari

देना होगा जुर्माना 
अगर आयकर विभाग की जांच में पाया जाता है कि आपकी सालाना टैक्‍सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक है और आप इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो आपको ब्‍याज के साथ टैक्‍स और 200 फीसदी तक जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर जांच में यह पाया जाता है कि टैक्‍स चोरी की रकम 25 लाख स अधिक है तो टैक्‍स चोरी करने वाले व्‍यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है। 
 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!