Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Jun, 2017 05:03 PM
यदि आप सोचते हैं कि आपकी वार्षिक आय इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पर्याप्त....
नई दिल्लीः यदि आप सोचते हैं कि आपकी वार्षिक आय इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है और आपके लिए PAN और AADHAR लिंक करवाना जरूरी नहीं है, तो यह गलत है। यदि समय रहते आपने भी अपने PAN और AADHAR को लिंक नहीं किया तो इनकम टैक्स कानून में सेक्शन 139AA आपके PAN कार्ड को रिजेक्ट कर देगी। कानून के मुताबिक केन्द्र सरकार को पैन कार्ड रिजेक्ट करने के लिए एक तिथि निर्धारित करनी होगी। हाल में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन लोगों को थोड़ी राहत मिली थी जिनके पास पैन कार्ड मौजूद है लेकिन उन्होंने अभी तक अपना आधार नंबर नहीं बनवाया है।
हालांकि, कोर्ट के फैसले ने उन लोगों को कोई राहत नहीं दी है जिनके पास दोनों पैन कार्ड और आधार नंबर मौजूद है और उन्होंने अभी तक दोनों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने पिछले बजट के जरिए प्रावधान कर दिया कि उन सभी लोगों को अपना पैन और आधार लिंक करना जरूरी है जिन्होंने इसे प्राप्त कर लिया है। लिहाजा, बड़ी संख्या में हाउसवाइफ, स्टूडेंट, सीनियर सिटिजन के साथ-साथ नई नौकरी शुरू करने वाले लोगों को जल्द से जल्द आधार और पैन की लिंकिंग करा लेनी होगी। आधार और पैन की लिंकिंग आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के जरिए करा सकते हैं।