एयरसेल-मैक्सिस मामले में कार्ति की गिरफ्तारी पर 16 अप्रैल तक रोक

Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Mar, 2018 05:39 PM

karti gets protection from arrest till april 16 in aircel maxis case

दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल- मैक्सिस मामले में कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 16 अप्रैल तक रोक लगा दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह मामला 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले से जुड़े मामलों में दायर किया है।

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल- मैक्सिस मामले में कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 16 अप्रैल तक रोक लगा दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह मामला 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले से जुड़े मामलों में दायर किया है।

विशेष न्यायधीश न्यायमूर्ति ओ. पी. सैनी ने जांच एजेंसियों को कार्ति द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर 3 सप्ताह में विस्तृत उत्तर देने को कहा। खचा-खच भरी अदालत में सुनाए गए फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि कार्ति बिना उसकी इजाजत के देश छोड़कर नहीं जा सकता है। कार्ति को उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स- मीडिया मामले में कल जमानत दे दी है।

कार्ति के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, एयरसेल- मैक्सिस मामले में कार्ति के ऊपर न तो कोई आरोप है और न ही इस बात के सबूत हैं कि वह विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के अधिकारियों को जानते थे। दिल्ली उच्च न्यायालय से आईएनएक्स मीडिया मामले में जमानत मिलने के कुछ ही देर बाद कार्ति ने एयरसेल- मैक्सिस मामले में गिरफ्तारी से रोक की याचिका दायर की। इस मामले में सी.बी.आई. और प्रवर्तन निदेशालय ने क्रमश: 2011 और 2012 में मामले दायर किये थे। यह मामला मैसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशंस होल्डिंग्स सर्विसेज लिमिटेड को एयरसेल में निवेश के लिए एफआईपीबी की मंजूरी देने से जुड़ा है। 

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