Edited By jyoti choudhary,Updated: 26 Aug, 2026 01:29 PM

अगस्त खत्म होने वाला है और 1 सितंबर 2026 की शुरुआत के साथ कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। इनका असर आम लोगों की ट्रैवल, गैस सिलेंडर, टैक्स, बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कामों पर पड़ सकता है। ऐसे में महीने की शुरुआत से पहले जरूरी डेडलाइन और नियमों...
नई दिल्लीः अगस्त खत्म होने वाला है और 1 सितंबर 2026 की शुरुआत के साथ कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। इनका असर आम लोगों की ट्रैवल, गैस सिलेंडर, टैक्स, बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कामों पर पड़ सकता है। ऐसे में महीने की शुरुआत से पहले जरूरी डेडलाइन और नियमों की जानकारी रखना फायदेमंद होगा।
विदेश यात्रा में बदलेगा इमिग्रेशन प्रोसेस
1 सितंबर से भारत से विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया आसान हो जाएगी। अब इमिग्रेशन काउंटर पर बोर्डिंग पास पर स्टांप लगवाने की जरूरत नहीं होगी। अब यात्री मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास या उसकी प्रिंटेड कॉपी दिखाकर इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा कर सकेंगे। बोर्डिंग पास पर अधिकारियों की ओर से अलग से स्टांप नहीं लगाया जाएगा। इससे यात्रियों का समय बचने के साथ स्टांप से जुड़ी परेशानियां भी कम होंगी।
इनकम टैक्स से जुड़ा नियम
बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई करने वाले करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न की सही कैटेगरी चुनना जरूरी है। एसेसमेंट ईयर 2026-27 में जिन खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके लिए ITR फाइल करने की समयसीमा 31 अगस्त 2026 बताई गई है।
ITR-4 यानी सुगम फॉर्म उन लोगों के लिए है, जो अनुमानित टैक्स योजना के तहत रिटर्न भरते हैं और कारोबार से आय 50 लाख रुपए तक है। वहीं, ITR-3 उन लोगों के लिए है जो ITR-4 के दायरे में नहीं आते, जैसे 50 लाख रुपए से ज्यादा आय, पूरे खाते रखने वाले या F&O ट्रेडिंग करने वाले लोग।
LPG e-KYC की डेडलाइन
घरेलू LPG ग्राहकों के लिए e-KYC की समयसीमा भी अहम है। जिन ग्राहकों ने 23 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, उनके लिए डेडलाइन 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है। आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या e-KYC पूरा नहीं करने पर घरेलू दर पर LPG सिलेंडर मिलने में परेशानी हो सकती है। इसलिए पात्र उपभोक्ताओं को समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।
FD से जुड़े नियम
बैंक एफडी से जुड़े कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। नए नियमों के अनुसार, 3 करोड़ रुपए या उससे अधिक की जमा पर बैंक को ब्याज दर अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक कारोबारी दिन सुबह 10:10 बजे तक अपडेट करनी होगी। समान दिन और समान राशि की जमा पर अलग-अलग शाखाओं द्वारा अलग ब्याज दर देने की अनुमति नहीं होगी। ये बदलाव 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने हैं।
इसके अलावा सितंबर में LPG सिलेंडर, FD और ATF की कीमतों में बदलाव संभव है। ATM शुल्क में भी संशोधन हो सकता है। इसलिए महीने की शुरुआत में नई दरों और नियमों की जानकारी लेना जरूरी होगा।