Edited By jyoti choudhary,Updated: 18 Dec, 2018 11:07 AM
मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत गठित मुंबई की एक विशेष अदालत ने शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने तथा उसकी संपत्तियों को जब्त करने से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर निर्णय
मुंबईः मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत गठित मुंबई की एक विशेष अदालत ने शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने तथा उसकी संपत्तियों को जब्त करने से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर निर्णय के लिए 26 दिसंबर की तारीख तय की है।
न्यायमूर्ति एम.एस.आजमी ने प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर दलीलों की सुनवाई पूरी होने के बाद सोमवार को कहा कि वह इस मामले में 26 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएंगे। निदेशालय ने अदालत में अपनी अर्जी में माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत ‘भगोड़ा अपराधी’ घोषित किए जाने का अनुरोध किया है। अर्जी मंजूर हो जाने पर एजेंसी को माल्या की संपत्तियां जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा।
माल्या की ओर से उनके वकील अमित देसाई ने याचिका खारिज करने की मांग की। उन्होंने नए अधिनियम को दानवी बताया। ईडी ने माल्या के ऊपर बैंकों के नौ हजार करोड़ रुपए का कर्ज जानबूझकर नहीं चुकाने का आरोप लगाया है।