काम की बात: 1 सितंबर से होने जा रहे हैं कई बड़े बदलाव, फटाफट चेक करें डिटेल्स

Edited By jyoti choudhary,Updated: 29 Aug, 2021 11:11 AM

many big changes are going to happen from september 1

हर महीने की शुरूआत में कई नियमों में बदलाव होता है। इस बार भी सितंबर में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। EPF से लेकर चेक क्लियरिंग तक के कई नियम और बचत खाते पर ब्याज, LPG संबंधित नियम, कार ड्राइविंग और अमेजॉन, गूगल, गूगल...

बिजनेस डेस्कः हर महीने की शुरूआत में कई नियमों में बदलाव होता है। इस बार भी सितंबर में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। EPF से लेकर चेक क्लियरिंग तक के कई नियम और बचत खाते पर ब्याज, LPG संबंधित नियम, कार ड्राइविंग और अमेजॉन, गूगल, गूगल ड्राइव जैसी सेवाओं में कुछ बदलाव किए गए हैं।  

आधार-पैन लिंक 
30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो जाएगा। नियम के तहत अगर आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है और आप इसका उपयोग बैंक के लेन-देन या अन्य जगह करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है, ऐसे में आप पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। यह भी जान लीजिए कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम निकाल या जमा कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा।

डीमैट अकाउंट की KYC
मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके अनुसार अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको 30 सितंबर तक उसकी KYC करनी होगी। अगर KYC नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्‍यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। KYC पूरा होने और वैरिफाई होने के बाद ही यह पूरा हो सकेगा।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना
2020-21 के लिए 30 सितंबर तक इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करना है। अगर रिटर्न 30 सितंबर के बाद फाइल किया जाता है तो करदाता को 5 हजार रुपए लेट फीस चुकानी होगी। ऐसे करदाता जिनकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में 1 हजार रुपए देने होंगे।

बैंक अकाउंट में सही मोबाइल नंबर अपडेट कराना
1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू होने वाला है। ऑटो डेबिट का मतलब है कि आपने मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में बिजली, LIC या अन्य किसी खर्च को ऑटो डेबिट मोड में डाला है तो एक निश्चित तारीख को पैसा खाते से अपने आप कट जाएगा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपका एक्टिव मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना जरूरी है।

नई व्यवस्था के तहत बैंकों को पेमेंट ड्यू डेट से 5 दिन पहले ग्राहक के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। नोटिफिकेशन पर ग्राहक की मंजूरी होनी चाहिए। 5000 से ज्यादा के पेमेंट पर OTP जरूरी किया गया है। इसीलिए नई सुविधा का लाभ लेने के लिए आपका सही मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना जरूरी है।
 
चेक क्लिरिंग सिस्टम में बदलाव 
1 सितंबर से 50,000 रुपए से अधिक का चेक जारी करना आपको परेशानी में डाल सकता है। दरअसल, बैंकों ने अब पॉजिटिव पे सिस्टम (positive pay system) को लागू करना शुरू कर दिया है। ज्यादातर बैंक 1 सितंबर से PPS को लागू करने जा रहे हैं। एक्सिस बैंक अगले महीने से पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत कर रहा है।

PF रूल्स में हो रहा है बदलाव
एक सितंबर से अगर आपका यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (UAN) आपके आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं हुआ है तो एंप्लॉयर आपके प्रॉविडेंट फंड (PF) अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ खाताधारकों को 1 सितंबर 2021 से पहले आधार को यूएएन नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।

बदल जाएगा LPG सिलेंडर मिलने का समय
1 सितंबर से LPG सिलेंडर की कीमतों और मिलने के समय दोनों में में बदलाव आएगा। बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को घरेलू रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें तय की जाती हैं। वहीं, धारानौला गैस सर्विस की ओर से गैस वितरण का समय बदल जाएगा। नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में गैस बांटने के समय में बदलाव किया गया है।

PNB सेविंग्स अकाउंट पर घटेगा इंटेरेस्ट 
पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक को अगले महीने से जोरदार झटका लगने वाला है। दरअसल, पंजाब नेशनल बैंक 1 सितंबर 2021 से बचत खाते में जमा पर ब्याज दर में कटौती करने वाला है। यह जानकारी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से मिली है। बैंक ने बचत खातों पर ब्याज दरें सालाना 3 फीसदी से घटाकर 2.90 फीसदी करने का फैसला किया है। बैंक के इस फैसले का असर नए और पुराने दोनों ग्राहकों पर पड़ेगा।

बदल जाएगा कार इश्योरेंस का नियम
महत्वपूर्ण आदेश में मद्रास हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि 1 सितंबर से जब भी कोई नया वाहन बिकेगा, तो उसका बंपर टू बंपर इंश्योरेंस अनिवार्य होना चाहिए। यह इंश्योरेंस 5 साल की अवधि के लिए ड्राइवर, पैसेंजर और वाहन के मालिक को कवर करने वाले इंश्योरेंस को रखना अनिवार्य है। मालूम हो कि बंपर-टू-बंपर इंश्योरेंस में वाहन के उन हिस्सों को भी कवर मिलेगा, जिनमें आम तौर पर बीमा कंपनियां कवर नहीं देती हैं।

कई ऐप्लीकेशन्स पर लगेगी रोक
गूगल की नई पॉलिसी 1 सितंबर 2021 से लागू हो रही है। इसके तहत फेक कंटेट को प्रमोट करने वाले ऐप्‍स पर 1 सितंबर से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया है कि ऐप डेवलपर्स की ओर से लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे ऐप्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। दरअसल, गूगल प्‍ले स्‍टोर के नियमों को पहले से ज्‍यादा सख्त किया जा रहा है। वहीं, गूगल ड्राइव यूजर्स को 13 सितंबर को नया सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। इससे इसका इस्तेमाल पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा।

OTT प्लेटफार्म के सब्सक्रिप्शन होंगे महंगे
1 सितंबर 2021 से भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्‍़नी प्‍लस हॉटस्‍टार का सब्सक्रिप्शन महंगा हो जाएगा। जिसके बाद यूजर्स को बेस प्लान के लिए 399 रुपए की जगह 499 रुपए देने होंगे। दूसरे शब्‍दों में कहें तो यूजर्स को 100 रुपए ज्‍यादा भुगतान करना होगा। इसके अलावा 899 रुपए में यूजर्स दो फोन में ऐप चला पाएंगे। साथ ही 1,499 रुपए में 4 स्क्रीन पर इस ऐप को चला सकेंगे।
 

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