PPF, NPS, SSY खाताधारक ध्यान दें, 31 मार्च से पहले कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो हो जाएगा बंद

Edited By Updated: 09 Mar, 2026 06:09 PM

march 31st is crucial for ppf nps and ssy account holders

वित्त वर्ष 2025-26 समाप्त होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में टैक्स बचत से जुड़ी योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए 31 मार्च की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। अगर इस तारीख तक कुछ खातों में न्यूनतम राशि जमा नहीं की गई तो वे निष्क्रिय या फ्रीज हो...

बिजनेस डेस्कः वित्त वर्ष 2025-26 समाप्त होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में टैक्स बचत से जुड़ी योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए 31 मार्च की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। अगर इस तारीख तक कुछ खातों में न्यूनतम राशि जमा नहीं की गई तो वे निष्क्रिय या फ्रीज हो सकते हैं। खासतौर पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के खाताधारकों को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है।

PPF खाते में जरूरी है न्यूनतम जमा

पीपीएफ खाते में हर वित्त वर्ष कम से कम 500 रुपए जमा करना अनिवार्य होता है। यदि खाताधारक यह राशि जमा नहीं करता है तो उसका खाता निष्क्रिय हो सकता है। ऐसे में खाते से न तो लोन लिया जा सकता है और न ही निकासी की जा सकती है। हालांकि बाद में खाते को दोबारा सक्रिय कराया जा सकता है लेकिन इसके लिए हर डिफॉल्ट वर्ष के लिए 500 रुपए की जमा राशि के साथ 50 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है।

सुकन्या समृद्धि योजना में भी जरूरी निवेश

बेटियों के भविष्य के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना में भी हर साल न्यूनतम निवेश करना जरूरी है। इस योजना के तहत हर वित्त वर्ष कम से कम 250 रुपए जमा करना अनिवार्य है। यदि यह राशि जमा नहीं की जाती है तो खाता डिफॉल्ट माना जाता है। बाद में खाते को सक्रिय कराने के लिए हर डिफॉल्ट वर्ष के लिए 250 रुपए के साथ 50 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है।

NPS खाते में भी लागू है नियम

रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए लोकप्रिय नेशनल पेंशन सिस्टम में भी न्यूनतम निवेश की शर्त होती है। एनपीएस के टियर-1 खाते में हर साल कम से कम 1000 रुपए जमा करना जरूरी है। यदि यह राशि जमा नहीं की जाती है तो खाता फ्रीज हो सकता है और इससे जुड़ा टियर-2 खाता भी प्रभावित हो सकता है। खाते को दोबारा सक्रिय कराने के लिए बकाया राशि के साथ 100 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है।

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    टैक्स बचत का भी मिलता है फायदा

    इन योजनाओं में निवेश करने से टैक्स बचत का लाभ भी मिलता है। पुराने टैक्स रिजीम के तहत आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा एनपीएस में निवेश पर 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है। इसलिए निवेशकों को सलाह दी जाती है कि 31 मार्च 2026 से पहले अपने खातों में न्यूनतम राशि जरूर जमा कर दें, ताकि खाता सक्रिय बना रहे और टैक्स लाभ भी मिलता रहे।
     

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