बुकिंग के 48 घंटे के भीतर हवाई टिकट रद्द करने पर नहीं देना होगा कोई शुल्क, नियमों में बदलाव

Edited By Updated: 26 Feb, 2026 04:46 PM

no fee will be charged for air ticket cancellation within 48 hours of booking

विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों के लिए टिकट किराया वापसी नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत, यात्री अब कुछ शर्तों के अधीन, बुकिंग के 48 घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हवाई टिकट रद्द या बदल सकते हैं। यात्री-अनुकूल नियमों में...

बिजनेस डेस्कः विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों के लिए टिकट किराया वापसी नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत, यात्री अब कुछ शर्तों के अधीन, बुकिंग के 48 घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हवाई टिकट रद्द या बदल सकते हैं। यात्री-अनुकूल नियमों में संशोधन करते हुए, डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) ने यह भी कहा कि यदि यात्री बुकिंग के 24 घंटों के भीतर किसी प्रकार की गलती को बताता है और टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट के माध्यम से बुक किया गया है, तो विमानन कंपनियों को उसी व्यक्ति के नाम पर सुधार के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेना चाहिए। 

नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा, ''ट्रैवल एजेंट/पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदने की स्थिति में, पैसे वापसी की जिम्मेदारी एयरलाइन कंपनियों की होगी क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं। एयरलाइन कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पैसे वापस करने की प्रक्रिया 14 कार्य दिवसों के भीतर पूरी हो जाए।'' इसके अलावा, चिकित्सा आपात स्थिति के कारण यात्रियों के टिकट रद्द करने के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। 

समय पर रिफंड न मिलने की यात्रियों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए हवाई टिकट वापसी के लिए नागर विमानन आवश्यकताओं (सीएआर) में संशोधन किये गये हैं। दिसंबर, 2025 में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के दौरान भी टिकट वापसी का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया था। उस समय नागर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन को निर्धारित समय सीमा के भीतर रिफंड पूरा करने का निर्देश दिया था। संशोधित नियम 24 फरवरी को जारी किया गया था। 
 

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!