SC का आदेश, 15 जुलाई तक 500 करोड़ जमा कराएं सुब्रत रॉय

Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Jul, 2017 05:12 PM

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सुप्रीम कोर्ट ने आज सेबी के साथ विवाद में सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय...

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आज सेबी के साथ विवाद में सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को 15 जुलाई तक 500 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सुब्रत रॉय की पैरोल 20 जुलाई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने कहा कि दि 15 जुलाई तक पैसे जमा नहीं कराए तो इससे ज्‍यादा रकम देनी पड़ सकती है। बता दें कि सहारा प्रमुख को आगाह किया गया था यदि वह चार जुलाई तक 709 करोड़ 82 लाख रुपए जमा नहीं कराएंगे तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा।
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एम्‍बी वैली की नीलामी पर रोक
कोर्ट ने फिलहाल एम्‍बी वैली की नीलामी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर समय पर पैसे न दिए तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सहारा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एम्‍बी वैली के लिक्विडेटर की वैलुएशन हमारी वैल्‍युएशन से आधी है। इस पर कोर्ट ने लिक्विडेटर से अभी एम्‍बी वैली को नहीं बेचने के लिए कहा। इससे पहले, सहारा-सेबी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय से कहा था कि 19 जून तक 1500 करोड़ रुपए डिपॉजिट नहीं किए तो जेल जाना होगा।

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