November 30th Deadline: रुक सकती है पेंशन, 30 नवंबर से पहले निपटा लें ये जरूरी काम

Edited By Updated: 24 Nov, 2025 05:09 PM

pension may be delayed complete these important tasks before november 30th

नवंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है और 30 नवंबर कई महत्वपूर्ण सरकारी कामों की अंतिम तारीख है। खासकर पेंशनरों, टैक्सपेयर और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। सबसे अहम काम है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना। पेंशन लेने वालों को हर साल की तरह 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण...

बिजनेस डेस्कः नवंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है और 30 नवंबर कई महत्वपूर्ण सरकारी कामों की अंतिम तारीख है। खासकर पेंशनरों, टैक्सपेयर और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। सबसे अहम काम है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना। पेंशन लेने वालों को हर साल की तरह 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है, वरना दिसंबर से उनकी पेंशन रुक सकती है। 80 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनरों को पहले ही सुविधा दी गई थी कि वे 1 अक्टूबर से जमा कर सकें।

लाइफ सर्टिफिकेट बैंक ब्रांच, नजदीकी CSC सेंटर, सरकारी दफ्तर, उमंग या जीवन प्रमाण ऐप के जरिए जमा किया जा सकता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोरस्टेप सर्विस वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए खास राहत देती है, जिसमें पोस्टमैन घर आकर कुछ ही मिनटों में डिजिटल सर्टिफिकेट बना देता है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर ही है। सरकार ने पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर रखी थी, लेकिन बाद में दो महीने की मोहलत दी। जो कर्मचारी NPS छोड़कर UPS में शामिल होना चाहते हैं, उनके पास अब बहुत कम समय बचा है। UPS में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% योगदान देंगे और सरकार 18.5% देगी। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली गारंटीड पेंशन इसे आकर्षक बनाती है। अगर तय तारीख तक विकल्प नहीं चुना गया तो कर्मचारी स्वतः NPS में ही बने रहेंगे।

टैक्स से जुड़े फॉर्म की समयसीमा

टैक्स से जुड़े कामों की डेडलाइन भी इसी तारीख को खत्म हो रही है। अक्टूबर 2025 के लिए TDS से जुड़े कई फॉर्म जमा करना जरूरी है जिनमें सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत TDS का चालान-कम-स्टेटमेंट शामिल है। अगर इन्हें समय पर जमा नहीं किया गया तो पेनाल्टी लग सकती है। इसके अलावा विदेशी कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन वाले करदाताओं को फॉर्म 3CEAA यानी ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट भी 30 नवंबर तक फाइल करनी है। ITR के कुछ खास मामलों में भी यही तारीख लागू होती है।

अगर ये काम तय समय पर पूरे नहीं किए जाते हैं तो पेंशन रुकने, टैक्स नोटिस आने या वित्तीय प्रक्रियाओं में देरी जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। ऐसे में सलाह यही है कि इन सभी जरूरी औपचारिकताओं को 30 नवंबर से पहले पूरा कर लें।
 

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