गलत टिकट देने पर रेलवे को 7630 रुपए जुर्माना

Edited By ,Updated: 17 May, 2017 11:23 AM

railways get penalty of rs 7630 on wrong ticketing

रेल यात्री को गलत टिकट देने पर जिला कंज्यूमर फोरम उज्जैन पीठ ने रेलवे पर 7630 रुपए का जुर्माना किया है।

नागदा: रेल यात्री को गलत टिकट देने पर जिला कंज्यूमर फोरम उज्जैन पीठ ने रेलवे पर 7630 रुपए का जुर्माना किया है। जानकारी के अनुसार शहर के एक यात्री को रेलवे ने रिजर्वेशन टिकट पर गलत तारीख अंकित कर दी थी। इस कारण ट्रेन में यात्रा के दौरान टी.सी. ने उनका 630 रुपए का चालान बनाया था। इससे नाराज यात्री ने जिला कंज्यूमर फोरम में मामला दायर किया था। इस मामले के माध्यम से कंज्यूमर सिक्योरिटी एक्ट 1986 की धारा 13 के अंतर्गत मानसिक एवं शारीरिक कष्ट देने के लिए 1,00,760 रुपए का दावा किया था। 

यह था मामला
यात्री रामदुलारे (50) निवासी 258 दुर्गापुरा टापरी बिरलाग्राम ने 13 अक्तूबर, 2015 को नागदा रिजर्वेशन कार्यालय में नागदा से भोपाल जाने का 21 नवम्बर, 2015 व वापसी के लिए 29 नवम्बर, 2015 की टिकट बुक करवाई थी। रेलवे ने जाने का टिकट तो सही बना दिया लेकिन वापसी के टिकट में त्रुटि करते हुए 29 नवम्बर के स्थान पर 29 अक्तूबर, 2015 अंकित कर दिया था। यह टिकट ट्रेन संख्या 59394 हबीबगंज-दाहोद सवारी गाड़ी का था। यात्रा के दौरान टी.सी. ने जब टिकट चैक किया तो उक्त टिकट को पुराना माना और जुर्माना कर दिया था। 

क्या कहा फोरम ने
जिला कंज्यूमर फोरम ने बताया कि मामले में पीड़ित यात्री ने आरक्षण लिपिक पश्चिम रेलवे नागदा, मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक पश्चिम रेलवे नागदा, मंडल रेल प्रबंधक पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल व भारत संघ महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुम्बई को पार्टी बनाया था। रेलवे की गलती से यात्री को अपमानित होना पड़ा। रेलवे यात्री को अर्थदंड की राशि 630 रुपए, मानसिक कष्ट के लिए 5000 रुपए व परिवाद व्यय 2000 रुपए यात्री को 2 माह के अंदर अदा करने होंगे। उक्त अवधि में राशि अदा नहीं करने पर 7 प्रतिशत वाॢषक की दर से ब्याज देय होगा। 

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