Edited By jyoti choudhary,Updated: 25 Apr, 2026 11:12 AM

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए बंधन बैंक पर 41.8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई KYC नियमों और जोखिम मूल्यांकन से जुड़े दिशानिर्देशों का सही तरीके से पालन न करने के कारण की गई। आरबीआई के अनुसार, बैंक...
बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए बंधन बैंक पर 41.8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई KYC नियमों और जोखिम मूल्यांकन से जुड़े दिशानिर्देशों का सही तरीके से पालन न करने के कारण की गई। आरबीआई के अनुसार, बैंक कुछ खातों की जोखिम श्रेणी की समय-समय पर समीक्षा नहीं कर पाया और निदेशक से जुड़े लोन को भी मंजूरी दी गई।
केंद्रीय बैंक ने साफ किया कि यह जुर्माना केवल नियामकीय और वैधानिक अनुपालन में कमी के आधार पर लगाया गया है। इसका बैंक और ग्राहकों के बीच किसी लेनदेन या समझौते की वैधता से कोई संबंध नहीं है।
इसी क्रम में, आरबीआई ने मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (Muthoot Housing Finance Company) पर भी 80,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई फेयर प्रैक्टिस कोड (Fair Practice Code) के कुछ नियमों का पालन न करने के चलते की गई।
आरबीआई ने दोनों मामलों में दोहराया कि इन जुर्मानों का उद्देश्य संस्थानों को नियमों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाना और भविष्य में ऐसी कमियों को रोकना है।