निवेशकों को बड़ी राहत देने की तैयारी में रजिस्ट्री विभाग

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Jun, 2017 12:00 PM

registry of super area will be closed

फ्लैट खरीदने वाले पांच लाख खरीदारों को बड़ी राहत मिल सकती है।

नई दिल्लीः फ्लैट खरीदने वाले पांच लाख खरीदारों को बड़ी राहत मिल सकती है। फ्लैट की रजिस्ट्री सुपर एरिया की बजाए कारपेट एरिया पर की जाएगी। अब कोई भी बिल्डर या एजेंट फ्लैट की बिक्री सिर्फ कारपेट एरिया पर ही कर सकेगा। अब तक जो फ्लैट निवेशकों ने सुपर एरिया के नाम पर खरीदे हैं, रजिस्ट्री विभाग उनकी रजिस्ट्री कारपेट एरिया पर करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रजिस्ट्री विभाग की तरफ से जल्द ही शासन को पत्र भेजा जाएगा। शासन से मंजूरी मिलने के बाद फ्लैट की रजिस्ट्री सुपर एरिया के बजाए कारपेट एरिया के हिसाब से होगी। ऐसे में निवेशकों को स्टांप ड्यूटी के रूप में कम खर्च उठाना पड़ेगा।
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कारपेट एरिया और सुपर एरिया में अंतर
अब तक किसी भी फ्लैट की बिक्री बिल्डरों द्वारा सुपर एरिया के हिसाब से की जाती है। सुपर एरिया में बालकनी, दरवाजे के बाहर सीढि़यों के पास खुले हिस्से को शामिल कर लिया जाता है। जबकि कारपेट एरिया में फ्लैट के अंदर एक दीवार से दूसरे दीवार के हिस्से को भी शामिल किया जाता है। किसी भी फ्लैट में कारपेट एरिया व सुपर एरिया में 250 वर्ग फिट से लेकर 500 वर्ग फिट का अंतर आता है। जिस समय फ्लैट की बिक्री कारपेट एरिया पर होगी, उस समय निवेशक को फ्लैट खरीदते समय सुपर एरिया का चार्ज नहीं देना होगा। वहीं कारपेट एरिया के हिसाब से रजिस्ट्री कराए जाने के समय स्टांप ड्यूटी में भी छूट मिलेगी। 

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