तेल कंपनियों को राहत, सरकार ने Windfall Tax में की कटौती, नई दरें आज से लागू

Edited By jyoti choudhary,Updated: 16 Jan, 2024 10:44 AM

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केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने आज विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) में बड़ी कटौती की है। नोटिफिकेशन जारी कर सरकार ने बताया कि कच्चे तेल पर अब विंडफॉल टैक्स प्रति टन 1700 रुपए (20.53 डॉलर) रह गया है। पहले यह प्रति टन 2300 रुपए...

बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने आज विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) में बड़ी कटौती की है। नोटिफिकेशन जारी कर सरकार ने बताया कि कच्चे तेल पर अब विंडफॉल टैक्स प्रति टन 1700 रुपए (20.53 डॉलर) रह गया है। पहले यह प्रति टन 2300 रुपए पर था। नई दरें आज 16 जनवरी से प्रभावी हैं। इससे पहले 2 जनवरी को सरकार ने क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स को 1300 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 2300 रुपए प्रति टन कर दिया था।

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क्या है विंडफॉल टैक्स?

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते भारत में सबसे पहले जुलाई 2022 में विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। यह टैक्स तब लगाया जाता है जब किसी इंडस्ट्री को अप्रत्याशित रूप से यानी सामान्य से अधिक मुनाफा होता है और इसकी वजह कोई असामान्य घटना होती है जैसे कि युद्ध के समय तेल के भाव बढ़ जाएं तो इससे बढ़े मुनाफे पर यह टैक्स लगता है। 

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घरेलू कच्चे तेल की बात करें तो विंडफॉल टैक्स तब लगाया जाता है जब वैश्विक बेंचमार्क की दरें 75 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो जाती हैं। वहीं डीजल, एटीएफ और पेट्रोल के निर्यात के लिए यह लेवी तब लागू होती है जब मार्जिन 20 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो जाता है।

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