सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अफवाह का खंडन या पुष्टि करने की समयसीमा बढ़ाई

Edited By jyoti choudhary,Updated: 02 Oct, 2023 02:17 PM

sebi extends deadline for listed companies to refute or confirm rumors

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए बाजार अफवाहों की अनिवार्य रूप से पुष्टि या उनका खंडन करने की समयसीमा बढ़ा दी है। सेबी के ताजा परिपत्र के अनुसार, बाजार पूंजीकरण के लिहाज से शीर्ष 100 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह...

नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए बाजार अफवाहों की अनिवार्य रूप से पुष्टि या उनका खंडन करने की समयसीमा बढ़ा दी है। सेबी के ताजा परिपत्र के अनुसार, बाजार पूंजीकरण के लिहाज से शीर्ष 100 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह समयसीमा बढ़ाकर एक फरवरी, 2024 तक कर दी गई है। पहले यह समयसीमा एक अक्टूबर, 2023 थी। इसी तरह बाजार पूंजीकरण के लिहाज से शीर्ष 250 कंपनियों के लिए यह समयसीमा अब एक अगस्त, 2024 से लागू होगी। पहले इसे एक अप्रैल, 2024 से लागू किया जाना था। इस नियम का मकसद सूचीबद्ध इकाइयों में कामकाज के संचालन को मजबूत करना है। 

सेबी ने कहा, ‘‘बाजार पूंजीकरण के लिहाज से शीर्ष 100 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सूचीबद्धता दायित्व और खुलासा जरूरत (एलओडीआर) नियमों का कार्यान्वयन अब एक फरवरी, 2024 से होगा। वहीं बाजार पूंजीकरण के लिहाज से शीर्ष 250 कंपनियों के लिए यह नियम एक अगस्त, 2024 से लागू होगा।''

इससे पहले जून में सेबी ने नियमों को अधिसूचित करते हुए बाजार पूंजीकरण के आधार पर इन सूचीबद्ध कंपनियों को मुख्यधारा के मीडिया में बाजार अफवाह का खंडन या पुष्टि करने को कहा था। खुलासा जरूरतों के अनुसार, इन कंपनियों को निवेशक वर्ग के बीच चल रही किसी सूचना का 24 घंटे के अंदर मुख्यधारा के मीडिया के जरिए खंडन या पुष्टि करनी थी। 

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