SEBI की चेतावनी, फर्जी FPI ट्रे़डिंग स्कीम से निवेशकों को सावधान रहने की जरूरत

Edited By jyoti choudhary,Updated: 27 Feb, 2024 11:17 AM

sebi warns investors need to be cautious of fake fpi trading schemes

शेयर बाजार के रेग्यूलेटर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने निवेशकों को चेतावनी देते हुए ऐसे लोगों से सावधान रहने को कहा जो खुद को सेबी के पास रजिस्टर्ड विदेशी पोर्टफोलियो इंवेस्टर्स (FPI) का कर्मचारी या उससे जुड़े होने का बताकर ट्रेडिंग...

नई दिल्लीः शेयर बाजार के रेग्यूलेटर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने निवेशकों को चेतावनी देते हुए ऐसे लोगों से सावधान रहने को कहा जो खुद को सेबी के पास रजिस्टर्ड विदेशी पोर्टफोलियो इंवेस्टर्स (FPI) का कर्मचारी या उससे जुड़े होने का बताकर ट्रेडिंग से जुड़ा वादा कर रहे हैं। सेबी ने कहा कि FPI का निवेश रूट कुछ रियायतों को छोड़कर भारतीय निवासियों के लिए उपलब्ध नहीं है।

सेबी ने 26 फरवरी 2024 को प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि उसे ऐसी कई फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की शिकायतें मिली है जो ये क्लेम करते हैं कि वे सेबी के पास रजिस्टर्ड विदेशी पोर्टफोलियो इंवेस्टर्स के साथ जुड़े हैं। साथ ही ये लोग निवेशकों को खास सुविधाओं वाले एफपीआई या एफआईआई के सब-अकाउंट्स या इंस्टीट्यूशनल अकाउंट्स से ट्रेडिंग का लालच दे रहे हैं।

ऐसे करते हैं धोखाधड़ी

सेबी ने अपने रिलीज में कहा कि फ्रॉड करने वाले शेयर बाजार में ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्सेज, सेमीनार्स और मेंटरशिप प्रोग्राम के जरिए निवेशकों को लालच देते हैं। इसके लिए ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप या टेलीग्राम के साथ-साथ लाइव ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल करते हैं।

सेबी ने कहा कि अपने आप को सेबी के पास रजिस्टर्ड एफपीआई के कर्मचारियों या सहयोगी बताकर ये लोग निवेशकों को ऐसे एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करते हैं जो उन्हें शेयर खरीदने, आईपीओ में आवेदन के साथ साथ संस्थागत अकाउंट्स बेनेफिट का आनंद उठाने की लालच देते हैं वो भी बगैर किसी आधिकारिक ट्रेडिंग या डीमैट खाते के। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए झूठे नामों पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों का उपयोग करते अपनी योजनाओं को अंजाम देते हैं। 

डीमैट खाता रखना जरूरी

सेबी ने कहा कि ये आम लोगों के लिए समझना बेहद जरूरी है कि सेबी रेग्यूलेशन 2019 में लिमिटेड अपवादों को छोड़कर एफपीआई रूट भारतीय निवासी के लिए नहीं है। सेबी ने कहा कि ट्रेडिंग में संस्थागत खाते का कोई प्रावधान नहीं है और इक्विटी बाजार में ट्रेड के लिए निवेशकों को सेबी के पास रजिस्टर्ड ब्रोकर ट्रेडिंग सदस्य और डीपी के साथ एक ट्रेडिंग और डीमैट खाता खोलना बेहद आवश्यक है।
 

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