Edited By jyoti choudhary,Updated: 24 Dec, 2025 11:48 AM

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन टैक्सपेयर्स को मैसेज और ईमेल भेजना शुरू कर दिया है, जिनका इनकम टैक्स रिफंड अभी तक पेंडिंग है। इस मैसेज में बताया गया है कि उनकी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) “Under Risk Management Process” में है और अगर कोई गलती है तो वे 31...
बिजनेस डेस्कः इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन टैक्सपेयर्स को मैसेज और ईमेल भेजना शुरू कर दिया है, जिनका इनकम टैक्स रिफंड अभी तक पेंडिंग है। इस मैसेज में बताया गया है कि उनकी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) “Under Risk Management Process” में है और अगर कोई गलती है तो वे 31 दिसंबर तक रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं।
इस मैसेज के बाद कई टैक्सपेयर्स असमंजस में हैं कि आखिर उनसे क्या गलती हुई है और अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि मैसेज या ईमेल में कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई गई है।
सोशल मीडिया पर टैक्सपेयर्स की चिंता
कई टैक्सपेयर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर बताया है कि उन्हें कहा गया था कि अतिरिक्त जानकारी ईमेल के जरिए दी जाएगी लेकिन अब तक कोई डिटेल्स नहीं मिली हैं।

किन टैक्सपेयर्स को मिला यह मैसेज?
टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह अलर्ट खासतौर पर इन टैक्सपेयर्स को मिला है—
- जिन्होंने हाई टैक्स रिफंड क्लेम किया है
- जिनके डिडक्शन्स में मिसमैच है यानी ITR में दावा किए गए डिडक्शन्स, फॉर्म-16 या अन्य दस्तावेजों से मेल नहीं खाते
- जिन्होंने संवेदनशील डिडक्शन्स जैसे पॉलिटिकल डोनेशन का दावा किया है
- जिनकी फॉरेन एसेट्स की जानकारी सही तरीके से नहीं दी गई है
अब टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए?
- सबसे पहले अपनी फाइल की गई ITR को ध्यान से चेक करें।
- अगर आपकी ITR पूरी तरह सही है और कोई गलती नहीं है, तो फिलहाल कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है।
- इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर वर्क लिस्ट (Worklist) सेक्शन जरूर चेक करते रहें।
- अगर वर्क लिस्ट में कोई पेंडिंग एक्शन दिखता है, तो वहां दिए गए विकल्पों के अनुसार जवाब दें।
गलती मिलने पर क्या करें?
अगर आपको लगता है कि आपने गलत डिडक्शन्स लिए हैं या रिफंड का ज्यादा दावा किया है, तो 31 दिसंबर तक अपनी ITR रिवाइज कर दें। इस तारीख के बाद भी रिवाइज की जा सकती है लेकिन अतिरिक्त पेनल्टी या टैक्स देनदारी लग सकती है। अगर आपकी ITR सही है, तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है।
टैक्सपेयर्स के लिए सलाह
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। समय-समय पर अपने ITR अकाउंट की वर्क लिस्ट चेक करते रहें और अगर कोई गलती नजर आए तो तय समय सीमा के भीतर सुधार कर लें। इससे भविष्य में नोटिस, पेनल्टी और अतिरिक्त टैक्स देनदारी से बचा जा सकता है।