DSP अतुल सोनी की जमानत याचिका खारिज

Edited By Updated: 24 Jan, 2020 10:43 AM

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पत्नी सुनीता सोनी से विवाद के बाद गोली चलाने के मामले में फंसे डी.एस.पी. अतुल सोनी की ओर से मोहाली कोर्ट में लगाई गई जमानत याचिका को कोर्ट ने वीरवार को खारिज कर दिया।

मोहाली(विनोद) : पत्नी सुनीता सोनी से विवाद के बाद गोली चलाने के मामले में फंसे डी.एस.पी. अतुल सोनी की ओर से मोहाली कोर्ट में लगाई गई जमानत याचिका को कोर्ट ने वीरवार को खारिज कर दिया। अब पुलिस ने सोनी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। 

पता चला है कि कोर्ट में याचिका के लिए दलील दी गई थी कि पुलिस ने अतुल सोनी के खिलाफ झूठा केस दर्ज किया है, मगर कोर्ट ने एक दलील भी नहीं सुनी और जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

कोर्ट में पेश हुई डी.एस.पी की पत्नी, कहा-पुलिस ने उनकी शिकायत को और ही रंग दे दिया :
वीरवार को कोर्ट में डी.एस.पी. अतुल सोनी की पत्नी सुनीता सोनी वकील के साथ खुद भी पेश हुई। इस दौरान उनके वकील की ओर से कहा गया कि फेज-8 थाना पुलिस ने अतुल सोनी के खिलाफ झूठा केस दर्ज किया है। इसलिए उनकी जमानत याचिका मंजूर की जाए। 

सुनीता सोनी ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह उनका घरेलू मामला है। वह गुस्से में थी और पुलिस ने भी उनके द्वारा दी गई शिकायत को कोई ओर ही रंग देते हुए इतनी आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया और उन्होंने अपनी दी हुई शिकायत को कैंसिल करने के लिए एफिडैविट दिया है, लेकिन सभी दलीलें सुनने के बाद जज द्वारा पहले तो केस को लंच टाइम के बाद तक पैंडिंग रख लिया गया। उसके बाद जज ने अपने फैसले में अतुल सोनी की जमानत वाली याचिका को खारिज कर दिया।  

नहीं है इन धाराओं के तहत जमानत :
पुलिस विभाग के सीनियर अफसरों के मुताबिक डी.एस.पी. अतुल सोनी के खिलाफ सैक्शन- 307, 323, 498-ए आई.पी.सी. व 25 आर्म्स एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है और इन धाराओं के तहत कोर्ट द्वारा जमानत नहीं मिल सकती है, जबकि कोर्ट द्वारा भी यही कहा गया कि जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, उसमें जमानत नहीं है। वहीं अतुल सोनी के घर से पुलिस को 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है। उसे लेकर थाना पुलिस का कहना है कि वह अवैध है। 

सुनीता सोनी ने नहीं की जांच ज्वाइन :
पुलिस के मुताबिक अतुल सोनी की पत्नी सुनीता सोनी द्वारा ही अपने पति के खिलाफ खुद अपने हाथों से लिखकर शिकायत दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने सैक्शन- 307,323, 498-ए आई.पी.सी. व 25 आर्म्स एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है और अब उनकी ओर से पुलिस को झूठा बताना गलत है। जबकि उन्हें में इन्वैस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए भी सम्मन भेजा जा चुका है। मगर न तो उनकी ओर से इन्वैस्टिगेशन ज्वाइन की गई है और न ही कोई जबाव आया है।

नहीं हो रही लोकेशन ट्रेस :
वहीं फेज-8 थाना प्रभारी शिवदीप सिंह ने कहा कि डी.एस.पी. अतुल सोनी द्वारा मोहाली कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अतुल सोनी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। पुलिस टीम उनके घर व रिश्तेदारों के साथ-साथ दोस्तों पर भी नजर रखी जा रही है। 

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