सार्वजनिक शौचालयों पर विज्ञापन लगाने को लेकर करोड़ों के घोटाले

Edited By Ajesh K Dharwal,Updated: 25 Nov, 2021 01:07 PM

millions of scams for placing advertisements

सी.बी.आई. की विशेष कोर्ट ने तय किए आरोप

चंडीगढ़, (संदीप): सार्वजनिक शौचालयों पर विज्ञापन लगाने को लेकर करोड़ों के घोटाले मामले में जिला अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। सी.बी.आई. ने आरोपियों के खिलाफ प्रीवैंशन ऑफ करप्शन एक्ट और अन्य अपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। गौरतलब है कि 7 साल पहले निगम में विज्ञापन लगवाने के नाम पर करोडों का घोटाला उजागर हुआ था। सी.बी.आई. ने निगम के रिटायर्ड सुपरिंटैंडिंग इंजीनियर आर.सी. दीवान, सैलवेल कंपनी के डायरैक्टर जिम्मी सुबावाला, जनरल मैनेजर विश्वदीप दत्ता और आउटडोर कम्युनिकेशन कंपनी के डायरैक्टर मयसा गणोश के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की थी।

 

आरोप के मुताबिक सेवानिवृत्त अधिकारी दीवान, कंपनी के अधिकारियों की मिलीभगत से निगम को करोड़ों का चूना लगा। नगर निगम ने 86 पब्लिक टॉयलेट ब्लॉक्स और 13 कनैक्टिंग पैसेज पर विज्ञापन लगाने के लिए टैंडर अलॉट किया था। नियम के मुताबिक कंपनी को निगम को एडवटाइजमैंट और लाइसैंस फीस देनी थी, लेकिन आरोपियों की मिलीभगत से टैंडर की शर्तें बदल दी गई। नई शर्तों के मुताबिक कंपनी को एडवटाइजमैंट और लाइसैंस फीस माफ कर दी गई। उल्टा निगम ने कंपनियों को हर माह शौचालयों की मैंटीनैंस के लिए 8800 रुपए देना शुरू कर दिया। इस तरह नगर निगम को 5 साल तक करोड़ों का नुकसान हो गया जिसकी अभी तक नगर निगम ने भरपाई भी नहीं की है।

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