इरादा-ए-कत्ल केस में दो को 5-5 साल की सजा

Edited By Updated: 19 Jan, 2020 12:02 PM

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7 साल पुराने इरादा-ए-कत्ल केस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने गांव बादशाहपुर (जिला संगरूर) निवासी सतगुरू सिंह उर्फ सत्तू व गांव दप्पर (लालडू) निवासी मुन्ना उर्फ बिटटू को 5-5 साल की सजा के साथ 17-17 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।

मोहाली(राणा) : 7 साल पुराने इरादा-ए-कत्ल केस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने गांव बादशाहपुर (जिला संगरूर) निवासी सतगुरू सिंह उर्फ सत्तू व गांव दप्पर (लालडू) निवासी मुन्ना उर्फ बिटटू को 5-5 साल की सजा के साथ 17-17 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। 

जानकारी अनुसार गांव बरनाला निवासी गुरमेल सिंह ने जीरकपुर पुलिस को शिकायत दी थी, कि वह आटो चलाता है। वह बरनाला से माल लोढ कर पंचकूला, अंबाला व चंडीगढ़ से आता-जाता है। वह जब माल लोढ कर वापस आ रहा था तो रास्ते में बिटटू के ढाबे पर कई सालों से रोटी खाता था। 

एक दिन खाना ठीक न होने के कारण 3 माह पहले ढाबे पर जाना छोड़ दिया था। सात जुलाई 2013 को उसे वापसी में माल नहीं। जिस कारण वह जीरकपुर में रूक गया। उसी रात वह रोटी खाकर नजदीक में मङ्क्षदर के पास खड़ा था। 

वहां पर पहले से ही मौजूद बिटटू ढाबे वाला मुन्ना व सतगुरू सिंह खड़े थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया और मारपीट करने लगे उनके पास तेजधार हथियार भी थे। जिसके बाद उसे काफी गंभीर चोटें आई। उसकी शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जिसके बाद यह मामला कोर्ट में चला। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों को 5-5 साल की सजा और 17-17 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।

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