Bhojshala complex row: सुप्रीम कोर्ट ने मानी मुस्लिम समुदाय की मांग भोजशाला के पास ही होगी नमाज

Edited By Updated: 31 Jul, 2026 10:40 AM

bhojshala complex row

सुप्रीम कोर्ट ने धार में स्थित विवादित भोजशाला परिसर से सटी दरगाह की जमीन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को अस्थायी तौर पर जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत दे दी है। गुरुवार को हुई कार्रवाई के दौरान

नई दिल्ली (एजैंसी): सुप्रीम कोर्ट ने धार में स्थित विवादित भोजशाला परिसर से सटी दरगाह की जमीन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को अस्थायी तौर पर जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत दे दी है। गुरुवार को हुई कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बैंच ने मध्य प्रदेश सरकार से अदालत के आदेश का पालन करते हुए जरूरी इंतजाम करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय के लिए जिस जमीन को चुना है, वह खसरा नंबर 596 है और यह जगह विवादित भोजशाला से सटी हुई दरगाह की जमीन है।

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर एक याचिका पर आया है, जिसमें उनकी तरफ से नमाज पढ़ने के लिए पास में ही जगह आबंटित करने की मांग की गई थी। अर्जी में कहा गया था कि प्रशासन ने फिलहाल जिस जमीन की व्यवस्था की है, वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से विपरीत विवादित धार्मिक स्मारक से लगभग एक किलोमीटर दूर है। ऐसे में नमाजियों को वहां जाकर शुक्रवार की नमाज पढ़नी पड़ती है। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा, “सिर्फ कानून-व्यवस्था की आशंका के आधार पर लोगों के धार्मिक अधिकार नहीं रोके जा सकते।”

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