मोगा में बस जलाने के मामले में डेरा सच्चा सौदा के 9 अनुयायी बरी

Edited By Updated: 16 Oct, 2026 11:52 AM

dera sacha sauda

मोगा में 15 साल पहले बस को आग लगाने के मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के 9 अनुयायियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। बरी होने वालों में सुखजिंदर सिंह उर्फ सन्नी, शक्ति सिंह, बलजीत सिंह, रंजीत सिंह भोला, निशान सिंह, रनदीप सिंह...

चंडीगढ़ (सुशील): मोगा में 15 साल पहले बस को आग लगाने के मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के 9 अनुयायियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। बरी होने वालों में सुखजिंदर सिंह उर्फ सन्नी, शक्ति सिंह, बलजीत सिंह, रंजीत सिंह भोला, निशान सिंह, रनदीप सिंह उर्फ नीला, नरिंदर कुमार शर्मा, संदीप सिंह और पृथ्वी सिंह शामिल हैं। 

इनके अलावा इस मामले में 2 आरोपियों मोहिंदर पाल उर्फ बिट्टू और प्रदीप कुमार की मौत हो चुकी है। बिट्टू की जेल में और प्रदीप की दिन-दिहाड़े गाेलियां मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच चंडीगढ़ जिला अदालत में ट्रांसफर कर दी गई थी।

वर्ष 2011 में मोगा पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पेप्सू की बस को आग लगाने और फायरिंग करने के आरोप में केस दर्ज किया था। आरोप था कि डेरा सच्चा सौदा के 200-300 अनुयायी मोगा में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पहले तो पुलिस ने इस केस की एफ.आई.आर. में किसी का नाम नहीं शामिल किया। लेकिन जून 2018 में पुलिस ने 11 लोगों को इस केस में आरोपी बना दिया था।बचाव पक्ष के वकील अमर डी.कामरा ने अदालत में बहस के दौरान कहा कि पुलिस ने केवल इन लोगों को फंसाने के लिए आरोपी बना दिया जबकि इनका इस केस से कोई संबंध नहीं था।

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