Edited By Niyati Bhandari,Updated: 21 Oct, 2026 05:04 PM

पश्चिम बंगाल में कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की न्यायिक जांच होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह 17 अक्तूबर को चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ की जांच के लिए उच्च न्यायालय के एक...
कोलकाता (एजैंसी): पश्चिम बंगाल में कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की न्यायिक जांच होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह 17 अक्तूबर को चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ की जांच के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन करे। इस भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो गई थी।
मुख्य न्यायाधीश रवींद्र वी. घुगे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हाईकोर्ट के किसी मौजूदा न्यायाधीश को जांच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार ने जांच का नेतृत्व करने के लिए किसी मौजूदा न्यायाधीश को नियुक्त किए जाने का अनुरोध किया था। खंडपीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार भगदड़ के कारणों और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता के लिए हाईकोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश का चयन कर सकती है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि इस घटना की जांच के लिए गठित की जाने वाली विशेष जांच टीम (एस.आई.टी.) का नेतृत्व हाईकोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश करेंगे।