फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद को अब और ढाया नहीं जाएगा

Edited By Updated: 20 Nov, 2025 09:43 AM

fatehpur noori jama masjid news

प्रयागराज (इंट.): इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश (यू.पी.) सरकार ने स्पष्ट किया कि फतेहपुर स्थित नूरी जामा मस्जिद को अब और ढाया नहीं जाएगा।

प्रयागराज (इंट.): इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश (यू.पी.) सरकार ने स्पष्ट किया कि फतेहपुर स्थित नूरी जामा मस्जिद को अब और ढाया नहीं जाएगा। सरकार ने कहा कि मस्जिद की भूमि पर हुआ अतिक्रमण पहले ही हटाया जा चुका है। राज्य सरकार के इस आश्वासन के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 की धारा 24 के तहत सीमांकन के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया। 

कोर्ट ने कहा कि आवेदन होने पर सीमांकन की प्रक्रिया कानून में निर्धारित अवधि के भीतर पूरी की जाए। याचिका में मस्जिद कमेटी ने दावा किया था कि नूरी जामा मस्जिद का निर्माण सन् 1839 में हुआ था, लेकिन सरकार इसे अवैध बताते हुए ध्वस्त कर रही है।

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