Edited By Niyati Bhandari,Updated: 18 Jul, 2026 03:01 PM

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एनिमेटिड फिल्म ‘महाप्रभु जगन्नाथ’ को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के उत्सव समाप्त होने के बाद देशभर में 28 जुलाई या उसके पश्चात रिलीज करने की अनुमति दे दी।
नई दिल्ली (एजैंसी): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एनिमेटिड फिल्म ‘महाप्रभु जगन्नाथ’ को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के उत्सव समाप्त होने के बाद देशभर में 28 जुलाई या उसके पश्चात रिलीज करने की अनुमति दे दी।
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि यह एनिमेटिड फिल्म उस वैब सीरीज पर आधारित है, जिसे पहले ही यूट्यूब पर जारी किया जा चुका है। पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) ने फिल्म के प्रदर्शन के लिए प्रमाणपत्र जारी कर दिया है।
फिल्म के निर्माताओं ने ओडिशा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एले एनिमेशंस प्राइवेट लिमिटेड को फिल्म रिलीज करने से रोक दिया गया था।