Gyanvapi Case: नियमित पूजा की याचिका पर सुनवाई का रास्ता साफ

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 01 Jun, 2023 09:08 AM

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प्रयागराज (प.स.): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को व्यवस्था दी कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शृंगार गौरी और अन्य देवी

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प्रयागराज (प.स.): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को व्यवस्था दी कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शृंगार गौरी और अन्य देवी-देवताओं की नियमित पूजा की याचिका पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। 

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इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। पूजा-अर्चना की अनुमति की मांग को लेकर 5 हिंदू महिलाओं की ओर से दायर वाद पोषणीय है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर द्वारा अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद (ए.आई.एम.) की पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए पारित किया। 

ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद ने हिंदू पक्ष के दावे का यह कहते हुए विरोध किया था कि निचली अदालत में यह वाद, पूजा स्थल कानून, 1991 के तहत पोषणीय नहीं है जोकि यह व्यवस्था देता है कि 15 अगस्त, 1947 को मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल के परिवर्तन की मांग करते हुए कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता।

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