Krishna Janmabhoomi case: मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक बढ़ी

Edited By Prachi Sharma,Updated: 16 Apr, 2024 07:50 AM

krishna janmabhoomi case

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक बढ़ा दी जिसमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी

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नई दिल्ली (प.स.): उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक बढ़ा दी जिसमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। 

 इस बीच, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिकाओं को 5 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया, जिसमें मथुरा अदालत  के  समक्ष  लंबित  विवाद से संबंधित सभी मामलों को अपने पास स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के 26 मई, 2023 के आदेश को चुनौती देने वाला मामला भी शामिल है। 

 पीठ ने आदेश में कहा, “सभी अंतरिम आदेश जारी रहेंगे। 5 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में मामलों को फिर से सूचीबद्ध करें। इस बीच, सभी दलीलें पूरी कर ली जाएंगी।”

 पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष मुकद्दमे की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं होगी।
 

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