गोवा के मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास धारा 144 लागू

Edited By PTI News Agency,Updated: 03 May, 2023 11:11 AM

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पणजी, तीन मई (भाषा) उत्तर गोवा जिला प्रशासन ने मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के चारों तरफ तथा आसपास के गांवों में दो माह के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू कर दी है।

पणजी, तीन मई (भाषा) उत्तर गोवा जिला प्रशासन ने मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के चारों तरफ तथा आसपास के गांवों में दो माह के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू कर दी है।

दरअसल हवाई अड्डा परियोजना के लिए जिन लोगों की जमीन गई है उन्होंने सड़क जाम करने का आह्वान किया है।

इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2022 में किया था।

जिलाधिकारी मामू हागे ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा कि पुलिस के संज्ञान में आया है कि पेरनेम तालुका में हवाई अड्डे के लिए जिन लोगों की जमीन ली गई हैं वे और मोपा, वारखंड, नगजार तथा चंदेल इलाके के लोग ‘‘टूगेदर फॉर पेडनेकर्स’’ के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं।

आदेश में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन्हें मोपा स्थित हवाई अड्डे से चलाने के लिए पीली काली टैक्सी का पंजीकरण कराने में प्राथमिकता दी जाए तथा ओला और उबर को यहां से चलने की अनुमति नहीं दी जाए।

इसमें कहा गया कि उत्तर गोवा पुलिस अधीक्षक ने सूचित किया है कि प्रदर्शनकारी नगजार खेल मैदान में बड़ी संख्या में इकट्ठा हो सकते हैं और मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से धारगल के सुखेकुलन जंक्शन तक ‘‘यातायात बाधित कर सकते हैं तथा कानून व्यवस्था के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं।’’ आदेश में कहा गया है कि गोवा में होने जा रहे जी20 सम्मेलन को देखते हुए ऐसी संभावना है कि संगठन (प्रदर्शनकारी) की गतिविधि लोगों और वाहनों की निर्बाध आवाजाही को बाधित कर सकती है।

आदेश के अनुसार, ‘‘इसलिए उन्होंने (उत्तर पुलिस अधीक्षक ने) मोपा हवाई अड्डे से धारगल के सुखेकुलन जंक्शन तक के मार्ग में आने वाले इलाके में धारा 144 लगाने का अनुरोध किया है।’’ जिलाधिकारी ने कहा कि आदेश अगले 60 दिन तक के लिए है।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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