इस्लामाबाद HC में पेश न होने पर कार्यवाहक PM काकड़ को लगी फटकार- "कानून से ऊपर नहीं आप"

Edited By Tanuja,Updated: 19 Feb, 2024 07:00 PM

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पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ को कई लापता बलोच छात्रों से संबंधित मामले में दूसरी बार...

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ को कई लापता बलोच छात्रों से संबंधित मामले में दूसरी बार पेश होने में विफल रहने पर नाखुशी जताई और कहा कि ‘‘कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।'' इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहसिन अख्तर कयानी ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ‘‘कार्यवाहक प्रधानमंत्री को अदालत में आने को अपमान नहीं समझना चाहिए।''

 

जियो न्यूज की खबर के मुताबिक, न्यायाधीश ने कहा कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री को अगली सुनवाई के लिए कराची नहीं जाना चाहिए, बल्कि इस अदालत के सामने पेश होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री को इसलिए बुलाया गया क्योंकि वह जवाबदेह हैं।'' उच्च न्यायालय ने सुनवाई 28 फरवरी तक के लिए स्थगित करते हुए काकड़ को फिर से तलब किया।

 

यह दूसरी बार है जब कार्यवाहक प्रधानमंत्री अदालत के सामने पेश होने में विफल रहे हैं। पिछले साल नवंबर में अदालत ने सरकार को लापता छात्रों को सात दिन के भीतर बरामद करने का निर्देश दिया था। इसमें कहा गया था कि यदि अधिकारी आदेश का पालन करने में विफल रहे तो काकड़ अपने मंत्रियों और संबंधित मंत्रालयों के सचिवों के साथ 29 नवंबर को अदालत में पेश होंगे।  

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