Edited By PTI News Agency,Updated: 02 Dec, 2021 03:31 PM

वाशिंगटन, दो दिसंबर (एपी) अमेरिका में कोविड-19 टीकाकरण संबंधी आदेश का क्रियान्यन कानूनी चुनौतियों की वजह से बाधित होने के मद्देनजर सरकार ने एक अमेरिकी अदालत से अनुरोध किया है कि उसे यह आदेश लागू करने की अनुमति दी जाए।
वाशिंगटन, दो दिसंबर (एपी) अमेरिका में कोविड-19 टीकाकरण संबंधी आदेश का क्रियान्यन कानूनी चुनौतियों की वजह से बाधित होने के मद्देनजर सरकार ने एक अमेरिकी अदालत से अनुरोध किया है कि उसे यह आदेश लागू करने की अनुमति दी जाए।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के प्रयासों के मद्देनजर कहा था कि 100 या 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के कर्मियों को कोविड-19 टीकाकरण की जरूरत है, अन्यथा इन प्रतिष्ठानों को कर्मचारियों की प्रत्येक सप्ताह जांच करानी होगी।
यह नियम अगले साल चार जनवरी से प्रभावी होने वाला था, जिससे देश में करीब 8.4 करोड़ कर्मचारी प्रभावित होते, लेकिन अमेरिकी व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन की ओर से इन नियमों को जारी किए जाने के बाद कई प्रतिष्ठानों, रूढ़िवादी समूहों और रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरल से इन्हें कानूनी चुनौतियां दीं और कहा कि इस एजेंसी के पास टीका संबंधी आदेश देने का अधिकार नहीं है।
छह नवंबर को न्यू ऑरलियन्स में एक संघीय अपील अदालत ने इस आदेश पर रोक लगा दी। इसके 10 दिन बाद नियम की जरूरत को दी गई सभी चुनौतियों को सिनसिनाटी में एक अन्य अपीलीय अदालत में समाहित किया गया।
बाइडन प्रशासन के वकीलों ने अदालत से कहा कि कार्यस्थलों में वायरस को फैलने से रोकने के लिए इस आदेश की आवश्यकता है। उन्होंने अनुरोध किया कि सरकार को इन नियमों को लागू करने की अनुमति दी गई।
एपी स्नेहा सिम्मी
सिम्मी
0212 1402 वाशिंगटन
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