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मंदिर या गुरुद्वारे में तोडफ़ोड़ भी अमेरिका में अब माना जाएगा ‘घृणा अपराध’, भारतीय-अमेरिकी सांसद ने पेश किया विधेयक

Edited By Seema Sharma,Updated: 08 Jun, 2023 03:44 PM

vandalizing a temple or gurudwara will be considered a hate crime in us

अमेरिका के मिशिगन राज्य में एक भारतीय-अमेरिकी सांसद ने ‘घृणा अपराध’ की व्याख्या में विस्तार करने के लिए एक विधेयक पेश किया और इसमें पूजा स्थल पर तोडफ़ोड़ को भी शामिल किया गया है।

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिका के मिशिगन राज्य में एक भारतीय-अमेरिकी सांसद ने ‘घृणा अपराध’ की व्याख्या में विस्तार करने के लिए एक विधेयक पेश किया और इसमें पूजा स्थल पर तोडफ़ोड़ को भी शामिल किया गया है। उन्होंने दीवाली, बैसाखी, ईद-उल-फितर, ईद-अल-अजहा (बकरीद) और चंद्र नववर्ष को मिशिगन में आधिकारिक सरकारी छुट्टी के रूप में मान्यता देने के लिए भी एक विधेयक पेश किया है।

 

मिशिगन राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राजीव पुरी के माता-पिता 1970 के दशक में अमृतसर से अमरीका आए थे और उनके पिता ने विस्कोंसिन में पहला सिख गुरुद्वारा स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुरी ने बताया कि मिशिगन में मूल घृणा अपराध विधेयक 1988 में लिखा गया था और तब से इसे अद्यतन नहीं किया गया है। 35 वर्ष हो गए हैं और इसलिए हम इसे अधिक समावेशी बनाने के उद्देश्य से व्याख्या को अद्यतन कर रहे हैं।

 

उन्होंने कहा, ‘‘यदि मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा जैसे धार्मिक संस्थानों में तोडफ़ोड़ की जाती है या उनकी बेअदबी की जाती है तो अब उन लोगों के खिलाफ अत्यंत जिम्मेदारी से मुकद्दमा चलाना बहुत आसान होने वाला है क्योंकि अब यह ‘घृणा अपराध’ में शामिल हो जाएगा।’’ 

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