ईडब्ल्यूएस और डीजी कोटे के ऑफलाइन आवेदन पर शिक्षा निदेशालय की रोक

Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Jan, 2018 04:40 PM

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22 जनवरी से शुरू हो रही नर्सरी दाखिले की दौड़ में इस बार ऑफलाइन आवेदन का विकल्प नहीं होगा। शिक्षा निदेशालय

नई दिल्ली : 22 जनवरी से शुरू हो रही नर्सरी दाखिले की दौड़ में इस बार ऑफलाइन आवेदन का विकल्प नहीं होगा। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किये गये एक सर्कुलर के मुताबिक ईडब्ल्यूएस और डीजी कोटे की कंप्यूटराइज्ड दाखिला प्रक्रिया में आरटीई एक्ट 2009 के तहत मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी शामिल कर लिया गया है। दिल्ली के निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों पर शुरू हो रही दाखिला प्रक्रिया के लिए ऑफलाइन आवेदन का विकल्प नहीं रखने का फैसला डीओई ने आज जारी किया। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किये गये एक सर्कुलर के मुताबिक ईडब्ल्यूएस और डीजी कोटे की कंप्यूटराइज्ड दाखिला प्रक्रिया में आरटीई एक्ट 2009 के तहत मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी शामिल कर लिया गया है। इससे पहले ऑनलाइन प्रक्रिया में सिर्फ  दिल्ली शिक्षा अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त स्कूलों को ही इस प्रक्रिया में शामिल किया गया था। आरक्षित वर्ग के लिये प्रारंभिक कक्षाओं में दाखिले की प्रक्रिया 22 जनवरी से शुरू हो रही है। 

निदेशालय की ओर से कहा गया है कि आरंभिक स्तर पर प्रोविजनल मान्यता प्राप्त स्कूलों में भी यह प्रक्रिया केंद्रीयकृत तरीके से शुरू की जाएगी और कोई भी निजी स्कूल ऑफलाइलन तरीके से न तो आवेदन ले सकेगा और न ही दाखिला दे सकेगा। उसे निदेशालय की ओर से अलॉट किये गये छात्रों को ही दाखिला देना होगा। साथ ही निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक कैंडिडेट की ओर से कई आवेदन करने पर उसका दाखिला रद कर दिया जाएगा।

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