Edited By PTI News Agency,Updated: 30 Sep, 2022 09:50 PM

मुंबई, 30 सितंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने साल 2012 में पुणे में हुए बम विस्फोट मामले के एक आरोपी की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ मामला बनता है।
मुंबई, 30 सितंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने साल 2012 में पुणे में हुए बम विस्फोट मामले के एक आरोपी की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ मामला बनता है।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की पीठ ने 27 सितंबर के अपने आदेश में मुनीब मेमन की जमानत याचिका खारिज कर दी और मामले में मुकदमे की सुनवाई तेजी से करने का निर्देश दिया।
आदेश की प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हुई।
गौरतलब है कि एक अगस्त 2012 को पुणे में कम तीव्रता के पांच बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी, लेकिन कुछ लोग घायल हुए थे।
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