Indian Railway: रेल यात्रियों को बड़ा झटका! अब बैग के वजन के हिसाब से लगेगा किराया, रेलवे करने जा रही सख्‍ती

Edited By Updated: 18 Dec, 2025 11:20 AM

big shock for train passengers fares will now be charged based on weight

अगर आप ट्रेन यात्रा के दौरान जरूरत से ज्यादा बैग, अटैची या बोरियों में सामान लेकर चलते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। भारतीय रेलवे अतिरिक्त सामान ले जाने को लेकर नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। तय फ्री अलाउंस से ज्यादा सामान ले जाने पर...

नेशनल डेस्क: अगर आप ट्रेन यात्रा के दौरान जरूरत से ज्यादा बैग, अटैची या बोरियों में सामान लेकर चलते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। भारतीय रेलवे अतिरिक्त सामान ले जाने को लेकर नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। तय फ्री अलाउंस से ज्यादा सामान ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित जवाब के जरिए इसकी जानकारी दी है।

लोकसभा में रेल मंत्री का जवाब
यह जानकारी सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी के सवाल के जवाब में दी गई। उन्होंने पूछा था कि क्या रेलवे हवाई अड्डों की तरह ट्रेन यात्रियों के लिए भी सामान ले जाने के नियम लागू करने जा रहा है। इस पर रेल मंत्री ने बताया कि यात्रियों के कोच में ले जाए जाने वाले सामान की सीमा पहले से ही तय है और अब इन नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा।


क्लास के हिसाब से तय है फ्री अलाउंस
रेल मंत्री ने बताया कि हर क्लास के लिए अलग-अलग फ्री अलाउंस और अधिकतम वजन सीमा निर्धारित है। सेकंड क्लास में यात्रा करने वाले यात्री 35 किलो तक सामान मुफ्त में ले जा सकते हैं, जबकि शुल्क देकर अधिकतम 70 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति है। स्लीपर क्लास में फ्री अलाउंस 40 किलो और अधिकतम सीमा 80 किलो है।

AC थ्री टियर और चेयर कार में 40 किलो तक सामान मुफ्त ले जाने की इजाजत है और यही इसकी अधिकतम सीमा भी है। AC टू टियर यात्रियों को 50 किलो तक मुफ्त और अधिकतम 100 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति मिलती है। वहीं AC फर्स्ट क्लास में यात्रा करने वाले यात्री 70 किलो तक मुफ्त और शुल्क देकर 150 किलो तक सामान ले जा सकते हैं।

फ्री लिमिट से ज्यादा हुआ वजन तो देना होगा अतिरिक्त शुल्क
रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर कोई यात्री तय फ्री अलाउंस से ज्यादा लेकिन अधिकतम सीमा के भीतर सामान ले जाता है, तो उसे सामान की तय दर का 1.5 गुना चार्ज देना होगा। यह शुल्क सामान को बुक कराकर डिब्बे में ले जाने पर लागू होगा।


सामान के साइज को लेकर भी साफ नियम
रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि 100 सेमी लंबाई, 60 सेमी चौड़ाई और 25 सेमी ऊंचाई तक के ट्रंक, सूटकेस और बक्सों को ही पर्सनल सामान के तौर पर यात्री डिब्बों में ले जाने की अनुमति है। अगर किसी भी एक दिशा में इसका साइज इससे ज्यादा होता है, तो ऐसे सामान को यात्री कोच में नहीं, बल्कि ब्रेकवैन या पार्सल वैन में बुक कराकर भेजना होगा।


मर्चेंडाइज सामान पर पूरी तरह रोक
रेलवे ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का मर्चेंडाइज या व्यापारिक सामान पर्सनल लगेज के रूप में यात्री डिब्बों में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। नियमों की अनदेखी करने पर जुर्माना और अन्य कार्रवाई की जा सकती है। कुल मिलाकर, रेलवे का साफ संदेश है। यात्रा से पहले सामान का वजन और साइज जरूर जांच लें, वरना अतिरिक्त चार्ज और परेशानी झेलनी पड़ सकती है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!