Edited By Anu Malhotra,Updated: 17 Sep, 2026 08:33 AM

तेलंगाना के अधिकारियों ने बुधवार को हैदराबाद के दिलसुखनगर इलाके में एक बिरयानी कैफे में छापेमारी की। जांच के दौरान, अधिकारियों को 50 किलो सड़ा हुआ चिकन, मटन, झींगा और एक्सपायर हो चुके अन्य उत्पाद मिले, जिन्हें उन्होंने फेंक दिया। जांच के लिए सैंपल...
हैदराबाद : तेलंगाना के अधिकारियों ने बुधवार को हैदराबाद के दिलसुखनगर इलाके में एक बिरयानी कैफे में छापेमारी की। जांच के दौरान, अधिकारियों को 50 किलो सड़ा हुआ चिकन, मटन, झींगा और एक्सपायर हो चुके अन्य उत्पाद मिले, जिन्हें उन्होंने फेंक दिया। जांच के लिए सैंपल लिए गए। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने डेजिग्नेटेड ऑफिसर से इस प्रतिष्ठान का FSSAI लाइसेंस सस्पेंड करने की सिफारिश की है।
इससे पहले, FSSAI ने एक फूड और बेवरेज बनाने वाली कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जांच के दौरान नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया गया था। FSSAI के अनुसार, परिसर की सफाई और स्वच्छता संतोषजनक नहीं पाई गई, प्रोसेसिंग और स्टोरेज एरिया में गंदगी, मिट्टी, काले धब्बे, काई या फंगस के निशान, कॉकरोच, चूहे, मक्खियां और मकड़ी के जाले बड़ी मात्रा में पाए गए। तैयार उत्पादों के स्टोरेज एरिया को भी अपर्याप्त पाया गया, क्योंकि वहां सामान को ठीक से नहीं रखा गया था और हवा आने-जाने की उचित व्यवस्था नहीं थी।
इसके अलावा, प्रोडक्शन के ज्यादातर कंटेनरों में जंग लगी हुई थी और वे अस्वच्छ हालत में थे, साथ ही उनमें अवांछित पदार्थ जमा थे। साथ ही, तैयार उत्पादों के पास एक्सपायर हो चुके या बिना लेबल वाले खाद्य पदार्थ रखे गए थे, जबकि फूड हैंडलिंग एरिया में कचरा, पुराना स्टॉक, रिजेक्टेड लॉट और स्क्रैप सामग्री जमा थी। इसके अलावा, एक साल या शेल्फ-लाइफ तक के कंट्रोल सैंपल के उचित टेस्टिंग रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे, और पूरी फैसिलिटी में पेंट उखड़ने, नमी, टूटी हुई फर्श की टाइलें और क्षतिग्रस्त कोने देखे गए। मॉक रिकॉल, हाथ धोने की उचित सुविधा, ग्राहकों की शिकायतों, आंतरिक प्रशिक्षण और आंतरिक या बाहरी ऑडिट से संबंधित रिकॉर्ड भी नहीं रखे गए थे।
FSSAI ने कहा कि जांच के दौरान पाई गई गंभीर कमियों से खाद्य सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को खतरा हो सकता था, क्योंकि ऐसी अस्वच्छ स्थितियों में बने खाद्य उत्पाद खाने के लिए असुरक्षित हो सकते हैं। नतीजतन, FSSAI ने जन स्वास्थ्य के हित में अगले आदेश तक सभी खाद्य व्यापार गतिविधियों के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया।