दिल्ली थिंकटैंक के बाद IT विभाग की NGO ऑक्सफैम पर छापेमारी

Edited By Yaspal,Updated: 07 Sep, 2022 09:33 PM

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आयकर विभाग ने विदेशी धन हासिल करने में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर बुधवार को एक मीडिया फाउंडेशन के अलावा दिल्ली स्थित शोध संस्थान ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च '(सीपीआर) तथा वैश्विक गैर-सरकारी संगठन ऑक्सफैम...

नई दिल्लीः आयकर विभाग ने विदेशी धन हासिल करने में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर बुधवार को एक मीडिया फाउंडेशन के अलावा दिल्ली स्थित शोध संस्थान ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च '(सीपीआर) तथा वैश्विक गैर-सरकारी संगठन ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ एक तलाशी अभियान चलाया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि कर अधिकारियों ने गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और धर्मार्थ संगठन क्षेत्र के तीन और संगठनों के खिलाफ औचक कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों ने दोपहर के आसपास इन संगठनों के परिसरों का दौरा किया और एफसीआरए के प्रावधानों के कथित उल्लंघन से संबंधित जांच के तहत खातों और वित्तीय लेनदेन की जांच की।

सूत्रों ने बताया कि कार्यालय के कर्मचारियों और मुख्य निदेशकों तथा पदाधिकारियों से भी पूछताछ की गई। चाणक्यपुरी में धर्म मार्ग स्थित सीपीआर कार्यालय परिसर के बाहर मीडियाकर्मियों को इंतजार करते देखा गया। ऑक्सफैम इंडिया, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च और बेंगलुरु स्थित इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन तथा कुछ अन्य से पीटीआई-भाषा तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

सूत्रों ने कहा कि आयकर विभाग एफसीआरए के माध्यम से प्राप्त धन की रसीद के साथ-साथ इन संगठनों के बही-खातों का अध्ययन कर रहा है। कानून के मुताबिक, विदेशी कोष हासिल करने वाले सभी एनजीओ को एफसीआरए के तहत रजिस्टर कराना होता है। सरकार ने पिछले पांच साल में कानून के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए लगभग 1,900 गैर-सरकारी संगठनों का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया है। दिसंबर 2021 के अंत तक एफसीआरए से पंजीकृत 22,762 संगठन थे।

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